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अब धारा 107-151 के मामलों की सुनवाई होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से

आपसी लड़ाई-झगड़े व कानून व्यवस्था भंग होने के अंदेशा के मामलों की सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए की जाएगी। इन मामलों की सुनवाई पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) की अदालत में की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से सुनवाई के लिए ई-कोर्ट सेवा शुरू की गई हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Jun 2020 07:59 PM (IST)Updated: Wed, 24 Jun 2020 07:59 PM (IST)
अब धारा 107-151 के मामलों की सुनवाई होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से
अब धारा 107-151 के मामलों की सुनवाई होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: आपसी लड़ाई-झगड़े व कानून व्यवस्था भंग होने के अंदेशे के मामलों की सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए की जाएगी। इन मामलों की सुनवाई पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) की अदालत में की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से सुनवाई के लिए ई-कोर्ट सेवा शुरू की गई हैं।

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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से यह ई-कोर्ट की सेवा कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर की गई है। इस ई-कोर्ट सेवा के शुरू होने से इस कोर्ट में होने वाली कार्यवाही में उपस्थित होने वाले लोगों का आवागमन कोर्ट के समक्ष नही होगा तथा कोर्ट की कार्यवाही भी बिना किसी विलंब व रुकावट के सुचारु रूप से की जा सकेगी। साथ हो कोरोना संक्रमण की रोकथाम में भी उपयोगी रहेगी।


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