संपत्ति कर नहीं चुकाने पर दो हजार लोगों को नोटिस
संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वालों की संपत्ति को सील किया जाएगा। दो हजार बकाएदारों को नगर निगम की ओर से नोटिस भेज दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वालों की संपत्ति को सील किया जाएगा। दो हजार बकाएदारों को नगर निगम की ओर से नोटिस भेज दिए गए हैं। नोटिस में 15 दिन के अंदर संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए कहा गया है।
सरकार की अधिसूचना के तहत जो संपत्ति मालिक अपना संपूर्ण बकाया कर 31 अक्टूबर तक जमा करवाएंगे, उन्हें वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के कर पर 25 फीसद की छूट दी जाएगी। कर में लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एकमुश्त छूट दी गई है। जिन संपत्ति मालिकों ने पिछले तीन वर्षों में अपना कर 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित 10 फीसद छूट के साथ अतिरिक्त 10 फीसद छूट भी दी जाएगी।
नगर निगम की सीमा में गांवों के लाल डोरा क्षेत्र में स्थित रिहायशी संपत्तियों पर उन संपत्ति मालिकों को 50 फीसद छूट देने का प्रावधान किया है। दान की राशि या सहयोग से चलने वाले शिक्षण संस्थान, अस्पताल और विशेष बच्चों के लिए चल रहे स्कूल, जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के समान शुल्क लेते हैं, उन्हें शत प्रतिशत छूट दी गई है।
नगर निगम के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि दो हजार प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस के बाद भी संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वालों की संपत्ति को सील किया जाएगा।