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पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर एनजीटी ने रणनीति बनाने को कहा

हरियाणा की ग्रुप हाउसिग सोसायटियों में पर्यावरण के नियमों की अनदेखी को लेकर राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मुख्य सचिव हरियाणा को सख्ती से नियमों का पालन व लागू करने की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 08 Oct 2020 08:55 PM (IST)Updated: Fri, 09 Oct 2020 05:11 AM (IST)
पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर 
एनजीटी ने रणनीति बनाने को कहा
पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर एनजीटी ने रणनीति बनाने को कहा

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: हरियाणा की ग्रुप हाउसिग सोसायटियों में पर्यावरण के नियमों की अनदेखी को लेकर राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मुख्य सचिव हरियाणा को सख्ती से नियमों का पालन व लागू करने की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम सेक्टर-92 स्थित सारे होम्स सोसायटी के निवासी आदित्य जाखड़ ने एनजीटी में अपनी सोसायटी में सीवेज के नियमों के अनुरूप निपटान (डिस्पोजल) न करने को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की शीर्ष पीठ ने मुख्य सचिव हरियाण को सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर अगली सुनवाई 20 जनवरी 2021 तक ईमेल से अपना जवाब दायर करने के निर्देश दिए है।

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एनजीटी का मानना है कि हरियाणा में ग्रुप हाउसिग सोसायटियों में पर्यावरण नियमों की अनदेखी की जा रही है। सोसायटी के आक्यूपेशन सर्टिफिकेट के नियम-शर्तो का भी उल्लंघन किया जा रहा है और सरकार-प्रशासन भी इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और कानून के नियमों को बनाए रखने के लिए कड़े अनुपालन शासन को लागू किया जाना चाहिए।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सारे सोसायटी मामले में एनजीटी को बताया कि परियोजना का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहा था और प्रदूषण फैलाने वाला डिस्चार्ज अवैध रूप से निकाला जा रहा था। पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन के लिए मेसर्स रामप्रकाश सारे टाउनशिप व प्रबंधन के निदेशकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए है।


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