यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 10, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
गुरुग्राम में ड्रोन उड़ाने, पतंगबाजी और आतिशबाजी पर पाबंदी, 7 जुलाई तक नहीं कर सकेंगे ये काम
गुरुग्राम में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिलाधीश अजय कुमार ने 7 जुलाई तक ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जिलाधीश अजय कुमार ने वर्तमान आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले में सात जुलाई तक तक मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और उड़ाने वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न आयोजनों पर जनता द्वारा की जाने वाली आतिशबाजी व पटाखों के शोर से वास्तविक बम, ड्रोन तथा मिसाइल हमले का भय पैदा होता है तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
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इन चीजों पर लगी है पाबंदी
जिसके मद्देनजर जिले के अधिकार क्षेत्र में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आम जनता द्वारा ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हाट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर सात जुलाई तक प्रतिबंध लगाया गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, मकान मालिकों, कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि वे रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक आगंतुक/किरायेदार का रिकॉर्ड रखें। साथ ही उनके पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी रिकॉर्ड के रूप में रखें। यदि एक सप्ताह से अधिक समय तक रुकना है तो पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
उपायुक्त ने किया आरडब्ल्यूए के साथ संवाद
संभावित आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उपायुक्त अजय कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें देश के वर्तमान हालात से प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए सहयोग करने की अपील की गई।
उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि एयर रेड जैसी आपात स्थिति में आम नागरिकों की सुरक्षा और जागरूकता सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी आरडब्ल्यूए को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों में केंद्र व प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सुरक्षित स्थानों जैसे बेसमेंट शेल्टर की व्यवस्था पर विचार करें और निवासियों को सायरन, चेतावनी संकेतों और आपातकालीन सावधानियों की जानकारी दें।
सभी नागरिक ब्लैक आउट के दौरान सभी लाइट को बंद करें व किसी भी प्रकार के पावर बैकअप का इस्तेमाल न करें। इस दौरान घर के सभी खिड़की दरवाजों को बंद कर उनसे दूर रहें। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना अथवा अफवाह पर ध्यान न दें।
वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी अफवाह का फैलना समाज में भ्रम और भय उत्पन्न कर सकता है, जोकि पूरी तरह अनुचित है। किसी भी अपुष्ट सूचना को सत्य मानकर न फैलाएं और न ही उस पर प्रतिक्रिया दें।
आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
जिले में प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। जिला प्रशासन की ओर से सभी सूचनाएं प्रिंट-इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ-साथ अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए प्रेषित की जाती हैं। जिलावासी सोशल मीडिया पर डीसी गुरुग्राम व डीआइपीआरओ गुरुग्राम के एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज व यूट्यूब एकाउंट्स के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।
किसी सूचना की सत्यता पर संदेह हो तो वे तुरंत जिला प्रशासन के उपरोक्त माध्यमों से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। किसी भी आपात स्थिति में नागरिक 112 पर संपर्क कर सकते हैं। एयर रेड के दौरान नागरिकों द्वारा पूर्ण ब्लैकआउट सुनिश्चित किया जाए। सभी लोग केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें।
