Gurugram Property News: गुरुग्राम-फरीदाबाद समेत एनसीआर के शहरों के लोगों को राहत, जानें- कैसे मिलेगी प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट
Property Tax Rebate हरियाणा सरकार की ओर से आगामी 31 जुलाई तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को वित्त वर्ष 2021-22 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 फीसद की छूट का लाभ मिलेगा। इस बारे में प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 6 जिलों के लाखों लोगों को हरियाणा सरकार की ओर बड़ी राहत का एलान हुआ है। हरियाणा सरकार की ओर से आगामी 31 जुलाई तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को वित्त वर्ष 2021-22 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 फीसद की छूट का लाभ मिलेगा। इस बारे में प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा (Municipal Corporation Gurugram Commissioner Mukesh Kumar Ahuja) ने बताया कि नगर निगम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों व खाली प्लॉटों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना अनिवार्य है।
दिल्ली से सटे हरियाणा के इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
- गुरुग्राम
- नया गुरुग्राम
- फरीदाबाद
- सोनीपत
- पलवल
- रेवाड़ी
- नारनौल
- महेंद्रगढ़
- बहादुरगढ़
वहीं, मुकेश कुमार आहुजा ने यह भी बताया कि समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों पर नियम के तहत 18 फीसद वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। इसके साथ ही डिफाल्टर प्रॉपर्टी के सीवर-पानी कनेक्शन काटने, सील करने और नीलामी की कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि एक नागरिक होने के नाते वह प्रॉपर्टी टैक्स सही समय पर भरकर सरकार और नगर निगम की मदद करें। टैक्स का पैसा शहरवासियाों को सुविधा और सहूलियत में भी लगाया जाता है।
मुकेश आहुजा ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स बिल एवं ऑनलाइन भुगतान की सुविधा नगर निगम गुरुग्राम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट WWW.mcg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भुगतान करें। इससे जहां एक ओर लोगों को समय और पैसा बचेगा तो दूसरी ओर कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
इसके अलावा नगर निगम गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के सामने सेक्टर-34 और सेक्टर-42 स्थित कार्यालयों में स्थित नागरिक सुविधा केंद्रों में जाकर डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी भुगतान की व्यवस्था की गई है। गुरुग्राम नगर निगम गुरुग्राम द्वारा नागरिक सुविधा केंद्रों में पांच हजार रुपये तक की राशि नकद के रूप में ली जाती है।