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नगर निगम को मिला ओडीएफ प्लस प्लस सर्टिफिकेट

साइबर सिटी के ओओडीएफ प्लस प्लस सिटी घोषित होने के बाद सर्टिफिकेट मिल गया है। चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक ने गुरुग्राम नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मुख्यालय इंद्रजीत कुल्हड़िया को यह सर्टिफिकेट प्रदान किया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Sep 2019 06:10 PM (IST)Updated: Thu, 26 Sep 2019 06:10 PM (IST)
नगर निगम को मिला ओडीएफ प्लस प्लस सर्टिफिकेट
नगर निगम को मिला ओडीएफ प्लस प्लस सर्टिफिकेट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: साइबर सिटी के ओडीएफ प्लस प्लस सिटी घोषित होने के बाद सर्टिफिकेट मिल गया है। चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक ने गुरुग्राम नगर निगम के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) इंद्रजीत कुल्हड़िया को यह सर्टिफिकेट प्रदान किया। शहर के दिसंबर 2018 में ओडीएफ प्लस सिटी घोषित होने के बाद ओडीएफ प्लस प्लस कैटेगरी में शामिल होने का लक्ष्य रखा गया था और जनवरी में इसके लिए सर्वे हुआ था। उस वक्त ओडीएफ प्लस प्लस सर्वे के नतीजे तो घोषित कर दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सर्टिफिकेट अब दिए गए हैं। ओडीएफ प्लस प्लस के लिए यह है शर्ते

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- शहर के सभी घरों के टॉयलेट, पब्लिक व कम्यूनिटी टॉयलेट सीवर लाइन या सेप्टिक टैंक से जुड़े होने चाहिए।

- सेप्टिक टैंक की सफाई करने वालों का निकायों से लाइसेंस लेना जरूरी।

- किसी भी टॉयलेट से ओपन डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए।

- सीवर लाइनों की लीकेज या खराबी को छह घंटे में ठीक करना होगा।

- सीवर के वेस्ट को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर शोधित करना होगा।

- जिन शहरों में सीवर लाइन नहीं है, वहां पर वेस्ट को बिना शोधित किए खुले में नहीं डाल सकते।


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