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नया गुरुग्राम के मेफील्ड गार्डन में 100 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, PG-शोरूम और अवैध निर्माण पर DTPE का नोटिस

Published: Fri, 11 Sep 2026 01:03 PM (IST)

मेफील्ड गार्डन में 100 मकानों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जहाँ स्वीकृत नक्शे और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का उल्लंघन पाया गया है।

नया गुरुग्राम में मकानों पर चहेगा बुलडोजर। फोटो: सांकेतिक

नया गुरुग्राम में मकानों पर चहेगा बुलडोजर। फोटो: सांकेतिक

HighLights

  1. मेफील्ड गार्डन में 100 मकानों पर विभाग की कार्रवाई की तैयारी

  2. नक्शे और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के नियमों का उल्लंघन सामने आया

  3. अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर होगी सीलिंग-तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। मेफील्ड गार्डन कॉलोनी में नियमों के विपरीत किए गए निर्माण और संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

विभाग की ओर से कराए गए सर्वे में करीब 100 मकानों में स्वीकृत नक्शे और ऑक्यूपशन सर्टिफिकेट में निर्धारित प्रविधान का उल्लंघन सामने आया है।

पीजी, गेस्ट हाउस और शोरूम जैसी गतिविधियां मिलीं

जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट (डीटीपीई) अमित मधोलिया के निर्देश पर गठित टीम ने कॉलोनी में मकानों का निरीक्षण किया। सर्वे के दौरान कई रिहायशी मकानों में आवासीय उपयोग के बजाय व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती मिलीं।

इनमें पीजी, गेस्ट हाउस और शोरूम जैसी गतिविधियां शामिल हैं। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि कुछ मकानों की स्टिल्ट पार्किंग में निर्धारित उपयोग के विपरीत कमरों का निर्माण किया गया है। विभाग ने सर्वे के आधार पर ऐसे मकानों को कार्रवाई के दायरे में लिया है।

जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो होगी सीलिंग-तोड़फोड़

रिस्टोरेशन आदेश के बाद भी नियमों का उल्लंघन दूर नहीं करने वाले मकानों के विरुद्ध सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत नक्शे और ऑक्यूपशन सर्टिफिकेट के विपरीत किए गए निर्माण तथा रिहायशी संपत्तियों में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों को किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी।

करीब 100 मकानों के मालिकों को अगले दो से तीन दिनों में कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस का जवाब देने के लिए निर्धारित समय दिया जाएगा। यदि सात दिन के भीतर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो विभाग की ओर से रिस्टोरेशन आदेश जारी किए जाएंगे।
-अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग

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