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हर तरह के ओपिनियन पोल पर निर्वाचन आयोग ने लगाई पाबंदी

जागरण संवाददाता गुरुग्राम आम चुनावों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल ओपिनियन पोल या चुनावी सर्वेक्षण के प्रकाशन व टेलिकास्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विशेष रूप से रेडियो प्रिट मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया को इसके लिए प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 19 मई को शाम साढ़े छह बजे तक प्रभावी रहेगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Apr 2019 06:51 PM (IST)Updated: Tue, 16 Apr 2019 06:51 PM (IST)
हर तरह के ओपिनियन पोल पर निर्वाचन आयोग ने लगाई पाबंदी
हर तरह के ओपिनियन पोल पर निर्वाचन आयोग ने लगाई पाबंदी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: आम चुनावों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या चुनावी सर्वेक्षण के प्रकाशन व टेलीकास्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेष रूप से रेडियो, प्रिट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इसके लिए प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 19 मई की शाम साढ़े छह बजे तक प्रभावी रहेगा।

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सात अप्रैल को जारी अधिसूचना के तहत इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अमित खत्री ने सभी मीडिया घरानों, प्रिट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व रेडियो एफएम के प्रतिनिधियों से यह अपील की है कि वह प्रतिबंधित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल व चुनावी सर्वेक्षण का प्रकाशन नहीं करें। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में खड़े उम्मीदवारों से भी अपील की है कि वह चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार का चुनावी सर्वेक्षण नहीं कराएं। यह कदम निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर उठाए गए हैं।


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