डांसर से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद
महिला डांसर की हत्या मामले के आरोपितों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: महिला डांसर की हत्या मामले के तीन आरोपितों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी। साथ ही एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। सेक्टर-29 थाना इलाके के एक गांव निवासी तेजपाल ने 23 फरवरी 2016 को थाने में दी शिकायत में बताया था कि उन्होंने गांव में ही किराये के लिए मकान बना रखा है। विपिन व उसका भाई किराये पर रहते थे। तीन-चार दिन पहले दो युवक व एक युवती उनके साथ रहने के लिए आए थे।
विपिन ने बताया कि तीनों उनके जानकार हैं और कुछ दिन बाद चले जाएंगे। जब वह एक दिन मकान पर पहुंचे तो देखा कि कमरा खुला हुआ था। अंदर देखा तो युवती बिस्तर पर मृत पड़ी थी। युवती के साथ पहुंचे दोनों युवक मोनू एवं ताशी गायब थे। जब जांच हुई तो पता चला कि युवती एक क्लब में डांसर का काम कर किराये का खर्च उठाती थी। जब उसने पैसे देने बंद कर दिए फिर विपिन, मोनू एवं ताशी ने 23 फरवरी की रात न केवल युवती की पिटाई की बल्कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया। उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार भी किया गया। चोटों से युवती की मौत हो गई।
तमाम सबूतों व गवाहों के बयान के आधार पर तीनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने हत्या के मामले में उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना तथा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20-20 साल की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।