गणतंत्र दिवस पर लांच होगी एलसीसी की वेबसाइट
कार्यस्थल पर यौन शोषण मामलों की सुनवाई करने वाली स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) की नई वेबसाइट गणतंत्र दिवस पर लांच होगी। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से यौन शोषण मामलों की शिकायत ऑनलाइन की जा सकेगी। यदि कोई संस्थान अपने यहां आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) का गठन नहीं करता है तो पहली बार उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। आइसीसी गठन करने के लिए संस्थान को 15 दिन का समय दिया जाता है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाती है। वहीं तीसरी बार दोषी पाए जाने वाले संस्थान का लाइसेंस भी रद हो सकता है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : कार्यस्थल पर यौन शोषण मामलों की सुनवाई करने वाली स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) की नई वेबसाइट गणतंत्र दिवस पर लांच होगी। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से यौन शोषण मामलों की शिकायत ऑनलाइन की जा सकेगी। यदि कोई संस्थान अपने यहां आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) का गठन नहीं करता है तो पहली बार उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। आइसीसी गठन करने के लिए संस्थान को 15 दिन का समय दिया जाता है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाती है। वहीं तीसरी बार दोषी पाए जाने वाले संस्थान का लाइसेंस भी रद हो सकता है।
यह बात एलसीसी की सदस्य रचना राय ने शुक्रवार को स्थानीय लघु सचिवालय सभागार में नए सदस्यों के लिए आयोजित अभिविन्यास (ओरियंटेशन) कार्यक्रम के दौरान कही। वह यहां नोडल अधिकारियों व एलसीसी के नए सदस्यों के अभिविन्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेने आईं थी। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार 10 या इससे अधिक संख्या वाले प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का होना अनिवार्य है। शिकायत करने वालों को सुविधा हो इसके लिए 26 जनवरी से एलसीसी की वेबसाइट 'पीओएसएच गुरुग्राम डॉट कॉम' लांच होने जा रही है। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकार महिला पहले अपनी शिकायत आंतरिक शिकायत समिति को दे और वहां पर सुनवाई नहीं होने पर यह शिकायत एलसीसी में की जा सकती है। नव गठित एलसीसी की अध्यक्ष रश्मी खेत्रपाल हैं। अन्य सदस्यों में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला परियोजना अधिकारी सुनैना, स्वयंसेवी संगठनों से ज्योति ग्रोवर व रचना राय का नाम शामिल है।