आइपीएस भारती अरोड़ा को सेशन कोर्ट से मिली राहत
नेट पर रात एक बजे के बाद डालें फोटो 24 जीयूआर 5 - जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निचली अदालत के
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) की अदालत के आदेश के खिलाफ सेशन जज की अदालत में गई आइपीएस भारती अरोड़ा को राहत मिल गई है। मंगलवार को जिला एवं न्यायाधीश हरनाम ¨सह ठाकुर की अदालत ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 29 मई का दिन तय किया है। तेरह अप्रैल को एक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) रवीश कौशिक की अदालत ने भारती तथा अन्य के खिलाफ की गई शिकायत की जांच करने के आदेश दिए थे।
शिकायतकर्ता महिला ने निचली अदालत में डाली गई याचिका में बताया था कि रेवाड़ी निवासी अभिनव चोपड़ा गुरुग्राम पुलिस में आरएसओ थे। वे मेरे घर पर पांच छह लोगों के साथ आए और कहा कि भारती अरोड़ा के साथ जो विवाद चल रहा है वह हम सुलटा देंगे। यह कहते हुए उन्होंने अश्लील हरकत की। विरोध करने पर जान से मारने तक की धमकी दी थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि सब भारती अरोड़ा के इशारे पर हुआ था। महिला की शिकायत को संज्ञान में लेकर निचली कोर्ट ने मामले की गहराई से जांच करने के आदेश दिए थे। भारती ने अपने अधिवक्ता पुनीत शर्मा के जरिए सेशन जज की अदालत में अपील की थी।
अधिवक्ता ने दलील दी कि जिस अभिनव चोपड़ा के खिलाफ शिकायत दी गई उसकी दो साल पहले मौत हो चुकी है। भारती पर लगाए आरोप निराधार हैं। महिला पहले भी कई आरोप लगा चुकी है जो झूठे साबित हो चुके हैं। आइजी रैंक की अधिकारी भारती अरोड़ा को सरकार ने आइजी विजिलेंस (गुरुग्राम ब्यूरो) सोनीपत के राई स्पोर्ट्स स्कूल की निदेशक व प्रभारी आइजी काउ प्रोटक्शन टास्क फोर्स की जिम्मेदारी दे रखी है। वह इन दिनों अवकाश पर चल रही हैं।