उद्यमियों को सेमिनार के जरिए पीएफ के विषय में दी जानकारी
महरौली रोड स्थित गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (जीआइए) भवन में मंगलवार देर शाम एक सेमिनार आयोजित किया गया।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: महरौली रोड स्थित गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (जीआइए) भवन में मंगलवार देर शाम एक सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं की भविष्य निधि के संबंध में सुनाए गए निर्णय के विषय में उद्यमियों को जानकारी प्रदान की गई। प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन अधिसूचना को लेकर विभिन्न संस्थाओं व फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील की गई थी। इस अपील पर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी सेमिनार में प्रकाश डाला गया।
सेमिनार में व्याख्यान के लिए बतौर विशेषज्ञ एचएल कुमार एसोसिएट्स दिल्ली के अधिवक्ता जीएम सैनी को आमंत्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर जानकारी देने के लिए जीआइए के सलाहकार आरएल शर्मा, कृष्ण गोसाईं सहित अन्य मौजूद रहे। उद्यमियों ने वायु प्रदूषण का भी मुद्दा उठाया। सभी ने कहा कि यह गुरुग्राम के लिए एक बड़ी समस्या है। जीआइए अध्यक्ष जेएन मंगला ने कहा कि यह सेमिनार काफी फायदेमंद रहा। लोगों को पीएम, श्रम कानून और न्यूनतम वेतन के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। प्रतिभागियों ने कानूनी विशेषज्ञ से कई प्रकार के सवाल पूछ अपने संशय का समाधान किया। सेमिनार का संचालन जीआइए महासचिव दीपक मैनी ने किया।
जीएम सैनी ने प्रजेंटेशन देकर भविष्य निधि अंशदान, मूल वेतन, डीए व अलाउंस के बारे में विस्तार से सभी को जानकारी दी। प्रतिभागियों को समझाया गया कि वह भविष्य निधि अंशदान के लिए बेसिक वेतन और डीए के अतिरिक्त और कौन से अलाउंस को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने न्यूनतम वेतन अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी दी। सेमिनार के दौरान जीआइए उपाध्यक्ष मेजर (रिटा.) केसी संदल, सहसचिव मनोज जैन, कार्यकारिणी सदस्य अनिल जैन, त्रिभुवन गोयल, विजय टंडन, तरुण खन्ना चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज उद्योग विहार से कर्नल (रिटा.) राज सिगला व इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन सेक्टर-37, पेस सिटी के महासचिव राकेश बत्रा, केके गांधी सहित अन्य मौजूद रहे।
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