Move to Jagran APP

सेक्टर-27 रिहायशी प्लॉट में चल रहे सब्जी जंक्शन को नोटिस

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) एस्टेट ऑफिस-2 कार्यालय की ओर से बीते सप्ताह सेक्टर-27 स्थित एक रिहायशी प्लॉट में अवैध रूप से खुली सब्जी मंडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में प्लॉट मालिक को 15 दिन के भीतर सब्जी मंडी खाली करने के सख्त निर्देश दिए गए है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 07:26 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2019 07:26 PM (IST)
सेक्टर-27 रिहायशी प्लॉट में चल रहे सब्जी जंक्शन को नोटिस

संवाद सहयोगी नया गुरुग्राम : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) एस्टेट ऑफिस-2 कार्यालय की ओर से गत सप्ताह सेक्टर-27 स्थित एक रिहायशी प्लॉट में अवैध रूप से खुली सब्जी मंडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्लॉट मालिक को 15 दिन के भीतर सब्जी मंडी खाली करने के सख्त निर्देश दिए गए है। बता दें कि लगभग छह माह पहले गोल्फकोर्स रोड स्थित सेक्टर-27 के प्लॉट नंबर-30 में सब्जी जंक्शन के नाम से मंडी की शुरुआत की गई थी। यह प्लॉट एक रिहायशी प्लॉट है और एचएसवीपी बिल्डिंग नियमों के अनुसार किसी भी रिहायशी प्लॉट में व्यावसायिक गतिविधियां चलाना अवैध है।

loksabha election banner

एस्टेट ऑफिसर-2 की तरफ से प्लॉट मालिक डॉ. आरके करवासरा को दिए गए नोटिस में निर्देश दिए गए हैं कि नोटिस के 15 दिनों के भीतर यह मंडी यहां से हटा दी जाए। यदि 15 दिन के भीतर मंडी नहीं हटाई गई तो एचएसवीपी विभाग के नियमों के हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस को अंतिम नोटिस के तौर पर समझा जाए। बता दें कि गोल्फकोर्स रोड पर सेक्टर-27, 28, 42, 43, 55, 56 समेत कई एचएसवीपी सेक्टर हैं और इन सेक्टरों की काफी जमीन गोल्फकोर्स रोड के साथ लगती है। लोग अवैध कब्जे कर या जमीन मालिकों के साथ साठ-गांठ कर इन जमीनों पर सब्जी मंडी खोल देते हैं। सेक्टर-42 के मुख्य एंट्री के साथ लगती जमीन पर भी दो सब्जी मंडियां और 5-7 अवैध दुकानें खोली हुई हैं। इन दुकानों में फूल वाले, पंचर व अन्य रोजमर्रा का सामान बेचा जा रहा है। विभाग की तरफ से अभी किसी भी अन्य मंडी पर कार्रवाई के लिए नोटिस नहीं दिया गया है। रिहायशी प्लॉट में अवैध तरीके से सब्जी मंडी चलाई जा रही है। जिसे हटाने के लिए प्लॉट मालिक को 15 दिन का नोटिस जारी कर हटाने के निर्देश दिए गए है।

अनू श्योकंद, एस्टेट ऑफिसर-2


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.