गुरुग्राम के सुशांत लोक-एक में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर एक्शन, 7 इमारतों पर चला बुलडोजर
गुरुग्राम के सुशांत लोक-एक में आवासीय भवनों में चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कार्रवाई की।

गुरुग्राम के सुशांत लोक में सात इमारतों पर चला बुलडोजर। फोटाे: जागरण
HighLights
सुशांत लोक-एक में आवासीय भवनों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई
सात इमारतों पर कार्रवाई, पीजी, कार्यालय, क्लीनिक, लैब सील किए गए
स्टिल्ट पार्किंग में बने अनधिकृत कमरे और कार्यालय तोड़े गए
जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। सुशांत लोक-एक के बी ब्लॉक में रिहायशी मकानों में स्वीकृत उपयोग के विपरीत चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने शिकंजा कसा है।
जिला नगर योजनाकार (एन्फोर्समेंट) अमित मधोलिया के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में सात इमारतों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
इस दौरान पीजी, कार्यालय, क्लीनिक, लैब और गोदाम सील किए गए, जबकि स्टिल्ट पार्किंग में किए गए अनधिकृत निर्माण को तोड़ा गया।
विभाग की टीम ने बी-681 में पूरी इमारत को व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल होते पाया। यहां मलबरी ला फर्म, कार्प एक्यूमेन और एक्यूमेन ज्यूरिस के कार्यालय संचालित हो रहे थे।
विभाग ने पूरी इमारत को सील कर दिया। स्टिल्ट पार्किंग में बनाए गए कार्यालय को भी तोड़ा गया। बी-678 में कार्रवाई के दौरान मकान में रहने वाली एक महिला बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई और तोड़फोड़ का विरोध करने लगी।
स्थिति को देखते हुए विभाग की महिला सहायक नगर योजनाकार दिव्या दहिया ने मोर्चा संभाला। उन्होंने महिला को समझाते हुए बताया कि स्टिल्ट पार्किंग में बनाए गए कमरे स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं हैं।
इसके बाद टीम ने स्टिल्ट पार्किंग खाली कराई। यहां बने अनधिकृत लीजर रूम और सर्वेंट रूम तोड़े गए। सड़क के राइट आफ वे (आरओडब्ल्यू) में रखा डीजल जनरेटर भी हटाया गया।
पीजी पर भी कार्रवाई, बेसमेंट के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सीलिंग
बी-618 और बी-568 में 16-16 कमरों वाले अनधिकृत पीजी संचालित मिले, जिन्हें सील कर दिया गया। बी-245 में 20 कमरों वाले पीजी पर भी सीलिंग की कार्रवाई हुई।
वहीं, बी-526बी के बेसमेंट में संचालित क्लीनिक और लैब तथा बी-523बी के बेसमेंट में बने गोदाम और व्यावसायिक सामान के स्टोरेज के कारण दोनों परिसरों को सील किया गया।
रिहायशी मकानों में स्वीकृत उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां और अनधिकृत पीजी चलाना नियमों के विरुद्ध है। स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण और ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी।
- अमित मधोलिया, डीटीपीई
यह भी पढ़ें- गुरुग्राम रैपिड मेट्रो की छलांग, 5 महीने में 88.81 लाख यात्रियों ने किया सफर; रिकॉर्ड 11.62% की बढ़ोतरी
