प्रतिबंध के बावजूद निर्माण करने पर लगाया 50 हजार रुपये जुर्माना
प्रतिबंध के बावजूद भवन निर्माण करने वाले दो उल्लंघनकर्ताओं पर नगर निगम द्वारा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये दोनों निर्माण डीएलएफ फेज-2 क्षेत्र में किए जा रहे थे। नगर निगम को सूचना मिली थी कि डीएलएफ फेज-2 क्षेत्र में प्लाट नंबर-एम 15/13 और जे-4/9 में भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है जबकि पर्यावरण प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) प्राधिकरण द्वारा 14 नवंबर तक गुरुग्राम सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में भवन निर्माण गतिविधियों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया हुआ है। सूचना मिलते ही जूनियर इंजीनियर हरीकिशन मौके पर पहुंचे और प्लॉट नंबर-एम 15/13 के मालिक पर 20 हजार रुपये और प्लॉट नंबर-जे 4/9 के मालिक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : प्रतिबंध के बावजूद भवन निर्माण करने वाले दो उल्लंघनकर्ताओं पर नगर निगम द्वारा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये दोनों निर्माण डीएलएफ फेज-2 क्षेत्र में किए जा रहे थे। नगर निगम को सूचना मिली थी कि डीएलएफ फेज-2 क्षेत्र में प्लाट नंबर-एम 15/13 और जे-4/9 में भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जबकि पर्यावरण प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) प्राधिकरण द्वारा 14 नवंबर तक गुरुग्राम सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में भवन निर्माण गतिविधियों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया हुआ है। सूचना मिलते ही जूनियर इंजीनियर हरीकिशन मौके पर पहुंचे और प्लॉट नंबर-एम 15/13 के मालिक पर 20 हजार रुपये और प्लॉट नंबर-जे 4/9 के मालिक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
- ग्रेप के 10 उल्लंघनकर्ताओं पर 42 हजार रुपये जुर्माना
उपायुक्त एवं नगर निगम आयुक्त अमित खत्री ने बताया कि ईपीसीए द्वारा जारी हिदायतों अनुसार नगर निगम द्वारा ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम की टीमें क्षेत्र में रात-दिन निगरानी कर रही हैं और ग्रेप का उल्लंघन करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। 10 उल्लंघनकर्ताओं पर 42 हजार रुपये का जुर्माना टीमों द्वारा किया गया है।
अमित खत्री ने बताया कि धूल को उड़ने से रोकने के लिए सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस कार्य के लिए 4 दमकल गाड़ियां और 16 वाटर टैंकर तैनात किए गए हैं। छिड़काव के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शोधित पानी इस्तेमाल किया जा रहा है।