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₹2.36 करोड़ की धोखाधड़ी: दुबई में बैठकर अग्रिम जमानत मांग रहा था आरोपी, कोर्ट ने याचिका की खारिज

Published: Thu, 15 Oct 2026 12:36 AM (IST)

अदालत ने फेडेक्स फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 2.36 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी संदीप कुमार कोडान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। AI जनरेटेड

कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। AI जनरेटेड

HighLights

  1. फेडेक्स फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी।

  2. आरोपी संदीप कोडान की अग्रिम जमानत खारिज।

  3. मामले में हिरासत में पूछताछ जरूरी बताई।

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। फेडेक्स की फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देकर करीब 2.36 करोड़ रुपये लेने के आरोप में अदालत ने दुबई में रह रहे संदीप कुमार कोडान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने कहा कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए आरोपित से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

हिसार जिले के सिसवाला गांव निवासी प्रताप सिंह ने शिकायत में बताया कि वह अपने बेटे अरुण को विदेश भेजना चाहते थे। इसी दौरान हरियाणा पुलिस में कार्यरत अपने बहनोई के माध्यम से उनकी मुलाकात संदीप कुमार से हुई।

2.36 करोड़ रुपये दे दिए

आरोप है कि संदीप ने उन्हें विदेश भेजने की जरूरत नहीं होने और फ्रेंचाइजी दिलाने का भरोसा दिया। इसके लिए करीब तीन करोड़ रुपये देने की बात कही गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस भरोसे में आकर उन्होंने करीब 2.36 करोड़ रुपये दे दिए।

इसके बाद मामले में सेक्टर-65 थाने में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपित की ओर से अदालत में दलील दी गई कि शिकायतकर्ता के बहनोई कमलजीत सिंह के साथ उसके पुराने व्यक्तिगत और वित्तीय लेन-देन थे। बचाव पक्ष ने मामले को दीवानी विवाद बताते हुए अग्रिम जमानत देने की मांग की।

अग्रिम जमानत देने से इनकार

वहीं, सरकारी पक्ष ने सच्चाई का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ को जरूरी बताया। अदालत ने दलीलों पर विचार करने के बाद अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। संदीप कुमार कोडान मूल रूप से झज्जर जिले के हसनपुर गांव का निवासी है और वर्तमान में दुबई के बिजनेस बे स्थित मिलेनियम एट्रिया में रह रहा है।