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माहिरा होम्स के चार अन्य लाइसेंस में भी फर्जी बैंक गारंटी, किया ब्लैकलिस्ट

माहिरा होम्स का सेक्टर-68 प्रोजेक्ट का लाइसेंस रद होने के बाद अब कंपनी के अन्य चार प्रोजेक्ट सेक्टर-63ए 95 103 और 104 वाले अफोर्डेबल हाउसिग प्रोजेक्ट में भी कंपनी द्वारा बैंक अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी बैंक गारंटी लगाकर लाइसेंस लेने का मामला प्रकाश में आया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 May 2022 09:04 PM (IST)Updated: Tue, 17 May 2022 09:04 PM (IST)
माहिरा होम्स के चार अन्य लाइसेंस में भी फर्जी बैंक गारंटी, किया ब्लैकलिस्ट
माहिरा होम्स के चार अन्य लाइसेंस में भी फर्जी बैंक गारंटी, किया ब्लैकलिस्ट

गौरव सिगला, नया गुरुग्राम : माहिरा होम्स का सेक्टर-68 प्रोजेक्ट का लाइसेंस रद होने के बाद अब कंपनी के अन्य चार प्रोजेक्ट सेक्टर-63ए, 95, 103 और 104 वाले अफोर्डेबल हाउसिग प्रोजेक्ट में भी कंपनी द्वारा बैंक अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी बैंक गारंटी लगाकर लाइसेंस लेने का मामला प्रकाश में आया है। निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिग केएम पांडुरंग ने बिल्डर प्रबंधन और निदेशकों के को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश जारी कर दिए है।

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माहिरा होम इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते सप्ताह ही कंपनी के सेक्टर-68 वाले प्रोजेक्ट का लाइसेंस रद कर टेकओवर करने के निर्देश जारी किए गए थे। अब मंगलवार को कंपनी के अन्य प्रोजेक्ट में भी टाउन एंड कंट्री प्लानिग के निदेशक ने कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किए है कि सीजार कंपनी की तरफ से लाइसेंस प्राप्त करने के समय फर्जी बैंक गारंटी लगाई गई, जिसे बाद में माहिरा होम इन्फ्राटेक (नया नाम) ने नई गारंटी के साथ बदल दिया। इसी के चलते हरियाणा अर्बन एरिया एक्ट 1975 के हिसाब से नियमों का उल्लंघन करने पर भविष्य में किसी भी प्रकार के नए लाइसेंस के आवेदन करने पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। एसटीपी ने भी ली थी बैठक इन सभी प्रोजेक्ट के आवंटियों ने इसी डर से एसटीपी गुरुग्राम टाउन प्लानिग के पास विभिन्न मुद्दों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे लेकर एसटीपी ने मंगलवार को अपने कार्यालय में आवंटियों और बिल्डर प्रबंधन के साथ बैठक की। आंवटियों ने प्रश्न उठाया कि विभाग जांच करें कि बिल्डर हरेरा के साथ खोले हुए एस्क्रो अकाउंट में पैसे जमा भी करा रहा है या नहीं। एसटीपी ने इसकी जांच के लिए आवंटियों को आश्वस्त किया है। एसटीपी ने बिल्डर को सेक्टर 104 वाली जमीन के कागज आवंटियों को दिखाने, सभी प्रोजेक्ट के पर्ट चार्ट और एक्शन प्लान व समय विभागीय कार्यालय में जमा कराने के आदेश दिए है।


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