आरडी सिटी के लोगों को रजिस्ट्री में हो रही लोगों को परेशानी
जमीन विवाद को लेकर आरडी सिटी कालोनियों में बंद रजिस्ट्रियों के चलते अब टाउन एंड कंट्री प्लानिग के निदेशक केएम पांडुरंग ने बिल्डर द्वारा आवंटियों की रजिस्ट्री करने की अनुमति दे दी है।
संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: आरडी सिटी कॉलोनी में बंद पड़ी रजिस्ट्रियों के मामले में राहत देते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिग के निदेशक केएम पांडुरंग द्वारा आवंटियों की संपत्ति की रजिस्ट्री की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद बिल्डर की तरफ से अभी भी आवंटियों को रजिस्ट्री कराने में परेशान किया जा रहा है। 300 से अधिक आवंटी अभी भी रजिस्ट्री के लिए परेशान हैं।
बता दें कि पिछले साल फरवरी में आरडी सिटी कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिग की तरफ से रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर सितंबर महीने में निदेशक ने स्थानीय निवासियों की शिकायत मिलने के बाद तहसीलदारों को रजिस्ट्री करने के लिए निर्देश दे दिए थे। लेकिन मामला पूरी तरह से स्पष्ट न होने की वजह से तहसीलदारों ने रजिस्ट्री नहीं की और बिल्डर भी आवंटियों को रजिस्ट्री के लिए परेशान कर रहा था।
अब एक बार फिर से निदेशक की तरफ से इस पर पूरा स्पष्टीकरण जारी करते हुए राजस्व विभाग को विभिन्न दस्तावेजों को लेने के बाद रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए हैं। इन कागजों में पजेशन सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, बिक्रीनामा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, घर का पानी या बिजली का बिल या संपत्ति कर बिल, आधार कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस शामिल हैं। अब आवंटियों की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अनुमति है, लेकिन बिल्डर की संपत्ति की रजिस्ट्री पर अभी भी रोक लगी रहेगी। वहीं आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों का कहना है कि 300 से अधिक आवंटी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, लेकिन बिल्डर रजिस्ट्री करने में परेशान कर रहा है, अब इसकी शिकायत टाउन प्लानिग के अधिकारियों से की जाएगी। निदेशक टाउन प्लानिग की तरफ से रजिस्ट्री को लेकर विभिन्न दस्तावेज की लिस्ट व अन्य स्पष्टीकरण दे दिया गया है। अगर किसी भी आवंटी को परेशानी आ रही है तो वह मेरे पास लिखित में शिकायत दर्ज करा सकता है।
आरएस बाठ, डीटीपी प्लानिग