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जिला बार एसोसिएशन मामले की सुनवाई 11 को

पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन करणजीत सिंह द्वारा जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम की कार्यकारिणी को भंग कर एडहॉक कमेटी गठित करने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में डाली गई अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Sep 2020 04:35 PM (IST)Updated: Fri, 04 Sep 2020 08:33 PM (IST)
जिला बार एसोसिएशन मामले की सुनवाई 11 को
जिला बार एसोसिएशन मामले की सुनवाई 11 को

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन करणजीत सिंह द्वारा जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम की कार्यकारिणी को भंग कर एडहॉक कमेटी गठित करने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में डाली गई अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अब मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

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अर्जी एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष मीर सिंह यादव ने डाली है। उनकी शिकायत है कि कार्यकारिणी भंग कर एडहॉक कमेटी गठित करने का फैसला कहीं से भी उचित नहीं। यह सही है कि एसोसिएशन का कार्यकाल अप्रैल महीने में पूरा हो गया था लेकिन चुनाव होने से पहले कार्यकारिणी भंग करने की क्या आवश्यकता थी। पूरी कार्यकारिणी चुनाव कराने के लिए प्रयासरत थी। इसी बीच कोरोना संकट आ गया। इस वजह से अप्रैल में चुनाव टाल दिया गया था। इसमें किसी का क्या दोष है।

बता दें कि पिछले महीने बार काउंसिल के चेयरमैन ने एसोसिएशन की कार्यकारिणी को भंग करते हुए एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया था। कमेटी में वरिष्ठ अधिवक्ता शिवचंद गुप्ता, शमशेर हंस, नरेश यादव एवं एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज को शामिल किया गया है। अब कमेटी ही एसोसिएशन का पूरा काम देख रही है।


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