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नूंह के सभी गांवों व शहर में लगाएं ठीकरी पहरा

लॉकडाउन के चलते जिले में पुलिस तो निगरानी में लगी हुई थी अब ठीकरी पहरा भी लगाने के आदेश जिला प्रशासन ने जारी कर दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 01 Apr 2020 08:32 PM (IST)Updated: Thu, 02 Apr 2020 06:19 AM (IST)
नूंह के सभी गांवों व शहर में लगाएं ठीकरी पहरा

जागरण संवाददाता, नूंह: लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिले में पुलिस-प्रशासन अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। उपायुक्त पंकज कुमार ने आम नागरिकों से अपने-अपने इलाकों में ठीकरी पहरा लगाने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश न कर सके। उपायुक्त ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ही आम लोगों को आगे आने और पहरा देने को कहा जा रहा है। उन्होंने आदेशों को पालन करवाने की जिम्मेवारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय को सौंपी है। सभी थाना प्रबंधन भी संबंधित नगरपालिकाओं, ग्राम पंचायत के संपर्क में रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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पब्लिक डीलिग कार्य 14 तक स्थगित : उपायुक्त ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस से होने वाले संभावित संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला मुख्यालय पर स्थित सरल केन्द्र, अंत्योदय केन्द्र, उपमंडल व तहसील, उप तहसील स्तर पर स्थित अन्तोदय सरल केन्द्र में पब्लिक डीलिग से संबंधित कार्यो को 14 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। केवल अति-आवश्यक समयबद्ध कार्य ही किए जाएंगे।


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