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पुलिस इंस्पेक्टर के अपहरण मामले में छह को सजा

पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र फौगाट अपहरण मामले के छह आरोपितों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा ¨सह की अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुना दी जबकि दो आरोपितों को भगोड़ा घोषित कर दिया। सजा मंगलवार शाम सुनाई गई थी लेकिन फैसले की कॉपी बुधवार को सामने आई। मामला 30 जून 2016 का है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 08:08 PM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2019 08:08 PM (IST)
पुलिस इंस्पेक्टर के अपहरण मामले में छह को सजा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र फौगाट के अपहरण मामले के छह आरोपितों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा ¨सह की अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि दो आरोपितों को भगोड़ा घोषित किया गया है। इनको सजा मंगलवार शाम सुनाई गई थी लेकिन फैसले की कॉपी बुधवार को सामने आई।

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मामला 30 जून 2016 का है। सेक्टर 29 के तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र फौगाट पुलिस उपायुक्त कार्यालय जा रहे थे। उसी दौरान उन्हें सुशांत लोक इलाके में गैलेरिया मार्केट के नजदीक चार युवक संदिग्ध दिखाई दिए। उन्होंने चारों को अपनी कार में बैठाकर थाना ले जाने का प्रयास किया लेकिन चारों ने उन्हें उनकी कार में बंधक बना लिया था। उत्तर प्रदेश के आगरा इलाके में एक स्कार्पियो से चार युवक और शामिल हो गए थे। देर रात उन्हें आगरा इलाके में छोड़कर सभी फरार हो गए थे। एक जुलाई को सेक्टर 29 थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी।

क्राइम ब्रांच की टीम ने कुछ ही दिनों बाद मामले में आरोपित पलवल निवासी खालिद, आबिद, खालिद पुत्र हनीफ एवं सलीम, नूंह निवासी इस्लामुद्दीन एवं झज्जर निवासी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था जबकि पलवल निवासी हयुम एवं नूंह निवासी लियाकत पकड़ में नहीं आए। पकड़ में नहीं आने वाले दोनों आरोपित को भगोड़ा घोषित कर दिया गया जबकि गिरफ्तार सभी आरोपितों को दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी गई। खालिद, आबिद एवं खालिद पुत्र हनीफ के ऊपर 36-36 हजार रुपये का जबकि सुरेंद्र, इस्लामुद्दीन एवं सलीम के ऊपर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।


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