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कार में बिठाकर लूटने वाले दो बदमाशों को 5-5 साल की कैद

झपटमारी के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोनों आरोपितों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की कैद व 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 04:28 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 04:28 PM (IST)
कार में बिठाकर लूटने वाले दो बदमाशों को 5-5 साल की कैद

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: झपटमारी के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोनों आरोपितों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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अदालती फैसले की जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सुरेश देसवाल ने बताया कि गुरुग्राम गांव निवासी प्रदीप ने 11 जुलाई 2016 को सेक्टर 17-18 थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि बीती रात वह रात महिपालपुर दिल्ली डयूटी पर जाने के लिए इफको चौक पर खड़े होकर वाहन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान एक डिजायर कार रुकी। जिसमें पहले से युवक बैठे हुए थे। वह भी उसी वाहन में सवार गए थे।

इफको चौक पार करते ही कार में सवार युवकों ने उनके साथ मारपीट कर उसकी जेब में रखे 15 हजार रुपये व 2 मोबाइल छीन लिए थे। बाद में उन्हें रजोकरी फ्लाईओवर के पास उन्हें कार से धक्का देकर युवक चंपत हो गए थे। पीड़ित शिकायत करने के लिए दिल्ली में क्षेत्र के थाने में गए तो थाना प्रभारी ने गुरुग्राम का मामला बता उन्हें चलता कर दिया था। उसी दिन शाम को वे सेक्टर 17-18 थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया था।

पुलिस ने मामला दर्ज कर पलवल निवासी जुनैद व नूंह निवासी अजरून को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह अदालत में पेश किए उनसे आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध होने अदालत ने शुक्रवार को दोनों को सजा सुनाई है।


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