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समालखा के विधायक के बेटों सहित 34 के खिलाफ मामला दर्ज

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक प्रोजेक्ट में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी कंपनी बनाई गई। इस बारे में गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं किए जाने पर अदालत में याचिका दायर की गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Jan 2021 08:41 PM (IST)Updated: Sat, 16 Jan 2021 08:41 PM (IST)
समालखा के विधायक के बेटों सहित 34 के खिलाफ मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक प्रोजेक्ट में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी कंपनी बनाई गई। इस बारे में गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं किए जाने पर अदालत में याचिका दायर की गई। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सुशांत लोक थाना पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी होते ही समालखा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर सिंह उर्फ सतीश छोकर एवं विकास छोकर सहित 34 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।

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शिकायत के मुताबिक सेक्टर-17 निवासी नीरज चौधरी एवं सिकंदर सिंह ने वर्ष 2016 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम करने के लिए डीएस एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी बनाई। इसमें दोनों निदेशक बने। कंपनी के खाते में नीरज चौधरी ने अपने खाते से 6.79 करोड़ रुपये जमा करा दिए। इसके बाद बादशाहपुर इलाके में प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए किसानों से समझौता किया गया। इसके बाद सिकंदर सिंह ने नगर योजनाकार विभाग में लाइसेंस के लिए साई आइना नामक कंपनी के नाम से आवेदन दे दिया। इस बात की जानकारी जब सामने आई तो नीरज चौधरी ने न केवल विरोध किया बल्कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायालय ने नगर योजनाकार विभाग को मामले की जांच करने का निर्देश जारी किया। जांच रिपोर्ट के आधार पर जब गुरुग्राम पुलिस में मामला दर्ज नहीं किया तो नीरज चौधरी ने अदालत का सहारा लिया। अदालत के आदेश पर कंपनी के निदेशक सहित नौ कर्मचारियों के अलावा नगर योजनाकार विभाग के भी कई अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता नीरज चौधरी का कहना है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर साई आइना नामक कंपनी बनाई गई। आम लोगों के साथ धोखा न हो सके, इसके लिए उन्होंने कानून का सहारा लिया है।

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अदालत के आदेश पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। जल्द ही पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। छानबीन पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

- संजीव बल्हारा, सहायक पुलिस आयुक्त


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