कब होगी अवैध रूप से बने फार्म हाउसों पर कार्रवाई?
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: अरावली पहाड़ी क्षेत्र के रायसीना जोन में बनाए गए अवैध फार्म हाउसो
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: अरावली पहाड़ी क्षेत्र के रायसिना जोन में बनाए गए अवैध फार्म हाउसों के खिलाफ कार्रवाई करने से वन विभाग हिचक रहा है। इसका प्रमाण नोटिस जारी करने के 20 दिन बाद भी कार्रवाई कब की जाएगी, इस बारे में निर्णय नहीं ले पाना है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरा अरावली पहाड़ी क्षेत्र वन क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में सरकार के स्तर पर किए जाने वाले विकास कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के गैर वानिकी कार्य नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद भी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान 10 हजार एकड़ से अधिक भूमि पर गैर वानिकी कार्य हो चुके हैं। इनमें काफी संख्या फार्म हाउसों की है। गैर वानिकी कार्य किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले महीने जिला वन अधिकारी दीपक नंदा ने रायसिना जोन का दौरा किया था। उन्होंने खुद माना कि कई नए फार्म हाउस बनाए गए हैं। यही नहीं जल्द ही कार्रवाई करने की बात नंदा ने की थी, लेकिन 20 दिन बाद भी कार्रवाई करने की दिशा में कुछ भी निर्णय नहीं हो पाया है। पर्यावरण कार्यकर्ता रमेश ¨सह कहते हैं कि जिन लोगों ने फार्म हाउस बना रखे हैं, उनकी काफी ऊंची पहुंच है। उनसे टकराने की हिम्मत वही अधिकारी कर सकता है, जिसे अपने तबादले की ¨चता न हो। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अरावली पहाड़ी क्षेत्र ही नहीं बल्कि कहीं भी वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य बर्दाश्त नहीं करुंगा। जल्द ही गैर वानिकी कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-दीपक नंदा, जिला वन अधिकारी, गुरुग्राम