प्रॉपर्टी डीलरों के लाइसेंस की होगी जांच
अब गुरुग्राम जिला में प्रॉपर्टी का व्यावसाय करने वालों के लाइसेंस की जांच की जाएगी। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। यह आदेश गुरुग्राम के उपायुक्त विनय प्रताप ¨सह ने सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को बुधवार को दिया। आदेश के अंतर्गत सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को हिदायत दी गई हैं कि वह अपनी तहसील के कार्यक्षेत्र में प्रॉपर्टी का काम करने वाले डीलरों के लाइसेंसों की जांच करे।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : अब गुरुग्राम जिले में प्रॉपर्टी का व्यवसाय करने वालों के लाइसेंस की जांच की जाएगी। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। यह आदेश जिला उपायुक्त विनय प्रताप ¨सह ने सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को बुधवार को दिया।
आदेश के अंतर्गत सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को हिदायत दी गई हैं कि वह अपनी तहसील के कार्यक्षेत्र में प्रॉपर्टी का काम करने वाले डीलरों के लाइसेंस की जांच करें। इस जांच के माध्यम से यह पता लगाएं कि इन डीलरों ने इस काम के लिए उनसे लाइसेंस लिया है कि नहीं। जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है उनकी वैधता की जांच की जाए। यदि किसी डीलर द्वारा अवैध रूप से इससे संबंधित कारोबार किया जा रहा है या उनके लाइसेंस की वैधता समाप्त हो चुकी है तो निर्देश दिए जाएं कि वह दो सप्ताह के भीतर अपना लाइसेंस बनवाएं। ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।