प्रस्तावित सर्कल रेट जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जारी किए गए
जिला उपायुक्त डा. यश गर्ग ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए जिले की विभिन्न तहसीलों के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों के प्रस्तावित सर्कल रेट जिला प्रशासन की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: जिला उपायुक्त डा. यश गर्ग ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए जिले की विभिन्न तहसीलों के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों के प्रस्तावित सर्कल रेट जिला प्रशासन की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। उन पर लोगों से 15 जनवरी तक सुझाव एवं शिकायतें आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके 30 दिन के अंदर यानी 15 फरवरी तक सभी शिकायतों व सुझावों की सुनवाई कर निर्णय ले लिया जाएगा। उसके पश्चात नोटिफिकेशन जारी करने के लिए इसे प्रदेश सरकार के पास भेजा जाएगा। इस साल का यह नया सर्कल रेट एक अप्रैल, 2021 से लागू होंगे जो 31 दिसंबर 2021 तक प्रभावी रहेंगे।
उपायुक्त ने यह बातें बुधवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में पत्रकारवार्ता के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने सर्कल रेट एक अप्रैल के बजाय कैलेंडर वर्ष के हिसाब से एक जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया है। अगले साल 2022 से नए रेट पहली जनवरी से लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष के लिए सर्कल रेट तय करने को लेकर प्रदेश सरकार की हिदायत के अनुसार तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया था। उन कमेटियों ने सर्कल रेट का जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसे जिला प्रशासन की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।
कहां क्या बदलाव का है प्रस्ताव
एक सवाल के जवाब में उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि नए सर्कल रेट आमजन की भागीदारी से तय हों। प्रस्तावित सर्कल रेट में तहसील गुरुग्राम, सोहना, उप-तहसील बादशाहपुर, उप-तहसील कादीपुर व उप-तहसील हरसरू में वर्ष 2021-22 के सर्कल रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि तहसील पटौदी के लगभग सभी गांवों के रिहायशी क्षेत्र में लगभग आठ प्रतिशत और व्यावसायिक भूमि के रेट में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है। कृषि भूमि के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गांव भौड़ाकलां, छावन, देवलावास, जाटौली, मिर्जापुर, मुमताजपुर, नरहेड़ा, पटौदी, सफेदानगर के अंदर रिहायशी, व्यावसायिक व कृषि भूमि के कलेक्टर रेट में किसी प्रकार के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।
गांव रामपुर व ऊंचा माजरा में केवल रिहायशी क्षेत्रों में कलेक्टर रेट में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि तहसील फरुखनगर के सभी गांवों में रिहायशी, व्यावसायिक व कृषि क्षेत्र के प्रस्तावित सर्कल रेट में लगभग दो से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। गांव झांझरौला, खेंटावास, खुर्मपुर में व्यावसायिक संपत्तियों के रेट में किसी बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। इसी प्रकार तहसील मानेसर में सर्कल रेट में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। वहां पर अंसल औद्योगिक एवं रिहायशी प्लाट के पहले सर्कल रेट नहीं थे परंतु अब उन क्षेत्रों के भी सर्कल रेट का प्रस्ताव किया गया है। तहसील वजीराबाद में भी प्रस्तावित सर्कल रेट वृद्धि की गई है।
मानेसर तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित सर्कल रेट (प्रति वर्ग फुट)
- 5000 रुपये ग्रुप हाउसिग कोआपरेटिव सोसायटियों, सेक्टर-77, 78, 80, 81ए, 82ए, 83, एम1 (डी), एम1 (बी) में
- 5000 रुपये द्वारका एक्सप्रेस-वे पर सेक्टर-84 व मेट्रो डिपो व आइएसबीटी क्षेत्र में
- 5000 रुपये सेक्टर-79, 79ए, 79बी, 85, 86, 87 पार्ट, एम 1, एम 1(ए) व एम 1(सी) में
- 12,000 रुपये (प्रतिवर्ग गज) अंसल इंडस्ट्रियल एवं रिहायशी क्षेत्र में
तहसील वजीराबाद में प्रस्तावित सर्कल रेट (प्रति वर्ग फुट) - 9000 रुपये एमआर एमजीएफ
- 7000 रुपये द आइकन
- 9000 रुपये जीएच एमराल्ड ग्रीन
- 9000 रुपये द क्रैस्ट
- 6500 रुपये अन्य रिहायशी सोसायटियों में इंडिपेंडेंट फ्लोर के लिए
- 5000 रुपये ग्रुप हाउसिग सोसायटी के मामले में
- 36,000 विजय विहार और चंदन नगर में रिहायशी भूमि के लिए और कामर्शियल के लिए 47,000 रुपये
- 23,000 रुपये अरालियाज, मंगोलिया व कमेलिया
- 9,000 रुपये कैलरियोन