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हरेरा के निर्णय को ठीक से समझने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे आवंटी

ग्रीनोपोलिस वेलफेयर एसोसिएशन बनाम ग्रीनोपोलिस मामले में बुधवार की शाम हरियाणा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) बेंच द्वारा अपना अंतिम निर्णय सुना दिया था। आवंटियों का कहना है कि वह ऑर्डर पहले समझेंगे इसके बाद ही वह अपनी आगे की रणनीति तैयार करेंगे। यह निर्णय 61 पेज का है। ग्रीनोपोलिस वेलफेयर एसोसिएशन के वकील वेंकट राव का कहना है कि हरेरा बेंच ने आदेश दिया है कि सेक्टर-

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 Jan 2019 05:01 PM (IST)Updated: Thu, 24 Jan 2019 05:01 PM (IST)
हरेरा के निर्णय को ठीक से समझने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे आवंटी
हरेरा के निर्णय को ठीक से समझने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे आवंटी

जासं, गुरुग्राम: ग्रीनोपोलिस वेलफेयर एसोसिएशन बनाम ग्रीनोपोलिस मामले में बुधवार की शाम हरियाणा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) बेंच द्वारा अपना अंतिम निर्णय सुना दिया था। आवंटियों का कहना है कि वह ऑर्डर पहले समझेंगे इसके बाद ही वह अपनी आगे की रणनीति तैयार करेंगे। यह निर्णय 61 पेज का है।

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ग्रीनोपोलिस वेलफेयर एसोसिएशन के वकील वेंकट राव का कहना है कि हरेरा बेंच ने आदेश दिया है कि सेक्टर-89 स्थित ग्रीनोपोलिस रिहायशी परियोजना के अंतर्गत अधूरे पड़े निर्माण कार्य को ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर व 3सी शेल्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड तीन फेज में वर्ष 2020 तक पूरा करे। उन्होंने कहा कि ऑर्डर का अध्ययन करने के बाद आवंटी आरडब्ल्यूए की सलाह से आगे की कार्रवाई की रणनीति बनाई जाएगी।


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