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मास्क न पहनने व थूकने वालों पर होगी कार्रवाई

सार्वजनिक स्थानों सरकारी अथवा निजी संस्थानोंअथवा कार्यालयों में बिना मास्क पहनकर आने वाले अथवा इन स्थानों पर थूकने वाले सावधान हो जाएं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 29 May 2020 06:29 PM (IST)Updated: Fri, 29 May 2020 06:29 PM (IST)
मास्क न पहनने व थूकने वालों पर होगी कार्रवाई

संस, पटौदी: सार्वजनिक स्थानों, सरकारी अथवा निजी संस्थानों अथवा कार्यालयों में बिना मास्क पहने आने वाले अथवा थूकने वाले सावधान हो जाएं। ऐसा करने पर उन पर 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। जुर्माना न देने पर आइपीसी की धारा-188 के तहत एफआइआर भी दर्ज हो सकती है। एसडीएम राजेश कुमार प्रजापति ने इसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं।

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वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। इसी को लेकर पटौदी के एसडीएम राजेश कुमार प्रजापति ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक ऑनलाइन बैठक ली व इन नियमों का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया। इसके लिए ऐसे लोगों का चालान आदि काटने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया। उन्होंने कहा कि इन नियमों से दुकानदारों, शिक्षण संस्थानों, निजी संस्थानों, पंचायतों को भी अवगत करवाया जाए व सभी स्थानों पर नियमों की सख्ती से पालन कराया जाए।


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