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ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने पर सफायर माल की 38 दुकानें सील

ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले प्रतिष्ठानों पर निगम की टैक्स विग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Nov 2021 06:16 PM (IST)Updated: Tue, 30 Nov 2021 06:16 PM (IST)
ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने पर सफायर माल की 38 दुकानें सील

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले प्रतिष्ठानों पर निगम की टैक्स विग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले प्रतिष्ठानों को नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सील किया जा रहा है।

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मंगलवार को जोन-1 क्षेत्र के सेक्टर-83 स्थित सफायर माल में टैक्स विग द्वारा 38 व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। इन प्रतिष्ठानों को पहले कई बार नोटिस जारी कर ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए कहा गया था, उसके बावजूद ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने के चलते मंगलवार को इन्हें सील करने की कार्रवाई की गई। निगम की कार्रवाई अन्य क्षेत्रों में भी जारी रही और कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सीलिग की गाज गिरी।

प्रतिष्ठानों के लिए यह है ट्रेड लाइसेंस की फीस

प्रतिष्ठानों (दुकान व शोरूम) के लिए ट्रेड लाइसेंस फीस प्लिंथ एरिया (क्षेत्रफल) के हिसाब से लागू होती है। उदाहरण के तौर पर 250 वर्ग फुट तक 2500 रुपये, 500 वर्ग फुट तक 5000 रुपये, 1000 वर्ग फुट तक 10 हजार रुपये, 2000 वर्ग फुट तक 20 हजार रुपये, 5000 वर्ग फुट तक 50 हजार रुपये तथा 5000 वर्ग फुट से ऊपर के क्षेत्रफल पर 70 हजार रुपये की फीस लगती है। ट्रेड लाइसेंस के लिए लीज और पहचान प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ट्रेड लाइसेंस के लिए वार्षिक फीस तय है। व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालक ट्रेड लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन करें। कोई परेशानी आती है तो संबंधित क्षेत्रीय कराधान अधिकारी से संपर्क करें।

- मुकेश कुमार आहुजा, आयुक्त, गुरुग्राम नगर निगम


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