तीन दिन में अवैध विज्ञापन नहीं उतारे तो दर्ज होगी एफआइआर
नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में अवैध रूप से लगे विज्ञापनों अर्थात होर्डिंग बोर्ड बैनर यूनीपोल आदि के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में अवैध रूप से लगे विज्ञापनों अर्थात होर्डिंग बोर्ड, बैनर, यूनीपोल आदि के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम द्वारा अवैध विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों को अपने विज्ञापन स्वयं हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इसके बाद सोमवार से विशेष अभियान चलाकर अवैध विज्ञापनों को हटाने, चालान करने और एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम गुरुग्राम की अतिरिक्त आयुक्त डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम-2018 के तहत नगर निगम की सीमा में किसी भी प्रकार का विज्ञापन अर्थात होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, यूनीपोल आदि प्रदर्शित करने से पूर्व निगम से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया आनलाइन है। विज्ञापन प्रदर्शित करने के इच्छुक नगर निगम गुरुग्राम की वेबसाइट पर आउटडोर मीडिया मैनेजमेंट पर जाकर इसके लिए आवेदन करें। बिना स्वीकृति के प्रदर्शित किए जाने वाले अवैध विज्ञापनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की जाएगी।
अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि अवैध रूप से सार्वजनिक संपत्ति, बिजली के खंभों, सार्वजनिक दीवारों और सड़क के किनारों पर विज्ञापन सामग्री या होर्डिंग बोर्ड लगाना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विकरण रोकथाम अधिनियम-1989 के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रविधान है। इसमें भारी जुर्माना लगाने के साथ ही एफआइआर भी दर्ज करवाई जाती है। अवैध रूप से लगे होर्डिंग बोर्ड और अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री से शहर गंदा दिखाई देता है तथा यातायात संचालन में भी अवैध प्रचार सामग्री के कारण बाधा उत्पन्न होती है।