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आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में ढहाए गए अवैध निर्माण

आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में नगर निगम द्वारा बृहस्पतिवार को अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Feb 2020 05:15 PM (IST)Updated: Thu, 20 Feb 2020 05:15 PM (IST)
आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में ढहाए गए अवैध निर्माण

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में नगर निगम द्वारा बृहस्पतिवार शाम अवैध निर्माण तोड़े गए। सहायक अभियंता अमित लठवाल के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता सुनील कुमार एवं रोहित जाखड़ की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में शीतला कॉलोनी व अशोक विहार फेज-3 क्षेत्र में पहुंची। यहां पर अवैध रूप से बनाए जा रहे लगभग एक दर्जन निर्माणाधीन स्ट्रक्चर को जेसीबी की सहायता से गिरा दिया गया। इनमें चारदीवारी व अन्य निर्माणाधीन स्ट्रक्चर शामिल हैं। इसके अलावा इन्फोर्समेंट टीम ने क्षेत्र में तीन अवैध कॉमर्शियल भवनों को सील कर दिया।

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आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के नए निर्माणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम द्वारा समय-समय पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निगमायुक्त विनय प्रताप सिंह द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत निर्माणों, अतिक्रमण व अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जोन वाइज अलग-अलग टीमों का गठन किया हुआ है। ये टीमें अपने-अपने क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रही हैं। टीम के नेतृत्व की की जिम्मेदारी सहायक अभियंताओं को दी गई है। जो की गई कार्रवाई की रिपोर्ट संबंधित संयुक्त आयुक्त को दे रहे हैं।


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