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अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर शुरू करना होगा काम

जो एजेंसी व ठेकेदार कार्य अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर कार्य शुरू नहीं करेंगे ऐसे डिफॉल्टरों के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम द्वारा करवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Feb 2020 08:42 PM (IST)Updated: Wed, 12 Feb 2020 06:18 AM (IST)
अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर शुरू करना होगा काम
अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर शुरू करना होगा काम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : जो एजेंसी व ठेकेदार कार्य अलाटमेट के 30 दिन के अंदर कार्य शुरू नहीं करेंगे, ऐसे डिफॉल्टरों के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम द्वारा करवाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह द्वारा इंजीनियरिग विग को आदेश जारी किए गए हैं।

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जारी आदेशों में कहा गया है कि जिन एजेंसियों एवं ठेकेदारों को कार्य अलॉट किया हुआ है और जिन्होंने 30 दिन से कार्य शुरू नहीं किया है, उन्हें कार्य शुरू करने के बारे में नोटिस दें। नोटिस के बाद भी अगर 15 दिन में संबंधित एजेंसी या ठेकेदार द्वारा साइट पर कार्य शुरू नहीं किया जाता है, तो उसके खिलाफ एग्रीमेंट में शामिल शर्तों के तहत करवाई की जाए और एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की करवाई अमल में लाएं। अगर देरी होने का कोई वैध कारण होगा तभी कार्य अवधि बढ़ाने के बारे में एग्रीमेंट समाप्त होने से पहले कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों की पालना दृढ़ता से की जाए और ढील बरतने की सूरत में संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।


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