नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सोमवार को सुना दी। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को दी जाएगी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सोमवार को सुना दी। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को दी जाएगी।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता हरीश भारद्वाज ने बताया कि 18 जून 2017 को उद्योग विहार थाने में एक महिला ने शिकायत दी थी कि वह व उनके पति काम पर गए हुए थे। उसी दौरान उनकी सात वर्षीय बच्ची व उसके छह वर्षीय चचेरे भाई को पड़ोस में रहने वाला ऑटो चालक कमल बहला-फुसलाकर ले गया था।
काम पर से लौटने के बाद दोनों ने बच्चों की तलाश की। काफी देर बाद दोनों मिले। बेटी बेहोशी की हालत में थी। इलाज के लिए पहले पीड़िता को जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। इस बीच शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।
एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपित की पहचान की गई थी। तीनों साथ जाते हुए दिख रहे थे। इस आधार पर आरोपित की पहचान करने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तभी से वह जेल में बंद था। तमाम गवाहों एवं सबूतों के आधार पर आरोपित को दोषी ठहरा दिया गया।
अधिवक्ता हरीश भारद्वाज का कहना है कि इसी तरह जब आरोपितों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई जाएगी तो विकृत मानसिकता वाले रास्ते पर आएंगे। ऐसी मानसिकता वालों की वजह से छोटी-छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं।