हर अल्ट्रासाउंड की जानकारी उपलब्ध कराएं कें द्र : उपायुक्त
जागरण संवाददाता, गुड़गांव : उपायुक्त टीएल सत्यप्रकाश ने बुधवार को गुड़गांव के रेडियोलॉजिस्ट एसोसिएशन क
जागरण संवाददाता, गुड़गांव : उपायुक्त टीएल सत्यप्रकाश ने बुधवार को गुड़गांव के रेडियोलॉजिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों, गायनाकोलोजिस्ट और नर्सिग होम संचालकों के साथ एक संयुक्त बैठक की। इसमें उन्हे हिदायतदी गई कि वे जिन मरीजों के अल्ट्रासाउंड करें उनके हर महीने की पांच तारीख तक पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म-एफ हर हाल में सिविल सर्जन कार्यालय में जमा करवाएं अन्यथा उनके अल्ट्रासाउंड केंद्रो को सील करके उनका रजिस्ट्रेशन रद किया जाएगा।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि गुड़गाव जिले में सभी रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ और नर्सिग होम संचालक कन्या भू्रण हत्या पर अंकुश लगाएंगे और इस दिशा में जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। उपायुक्त ने यह भी कहा कि पीएनडीटी एक्ट में दिए गए प्रावधानों के अनुसार हर रेडियोलॉजिस्ट के लिए यह अनिवार्य है कि वह जिस भी मरीज का अल्ट्रासाउंड करें, उसका फार्म-एफ पूर्ण रूप से भरकर हर महीने की पांच तारीख तक सिविल सर्जन कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ उपायुक्त ने यह भी कहा कि अल्ट्रासाउंड केंद्र में केवल रजिस्टर्ड रेडियोलॉजिस्ट ही अल्ट्रासाउंड करने के लिए अधिकृत है और अन्य कोई चिकित्सक अधिकृत नहीं है। उपायुक्त ने कहा कि फार्म-एफ मे समय-समय पर बदलाव किया जा रहा है और नवीनतम फार्म में सूचना भरकर देना अल्ट्रासाउंड संचालक की जिम्मेदारी है। पुराने फार्म जमा नही किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड संचालकों और रेडियोलॉजिस्ट की सहायता के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यु) को जवाब सहित एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाकर दिया जाएगा। कहीं भी संदेह होने पर अल्ट्रासाउंड संचालक उस एफएक्यूवाली पुस्तक में अपने संदेह का जवाब देख सकते हैं। बैठक में सिविल सर्जन डा.पुष्पा बिश्नोई, उप सिविल सर्जन डा. सरयू शर्मा गुड़गाव के रेडियोलॉजिस्ट व स्त्री रोग विशेषज्ञ और नर्सिग होम संचालक उपस्थित थे।