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गवाहों को मिलेगी सुरक्षा, डीसी-एसपी ने बैठक कर बनाई रणनीति

आरटीआइ एक्टिविस्ट तथा गंभीर मामलों के गवाहों को सुरक्षा

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Nov 2018 11:29 PM (IST)Updated: Tue, 13 Nov 2018 11:29 PM (IST)
गवाहों को मिलेगी सुरक्षा, डीसी-एसपी ने बैठक कर बनाई रणनीति
गवाहों को मिलेगी सुरक्षा, डीसी-एसपी ने बैठक कर बनाई रणनीति

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

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आरटीआइ एक्टिविस्ट तथा गंभीर मामलों के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी हरियाणा सरकार की नीति की समीक्षा को लेकर उपायुक्त डा. जेके आभीर ने जिला सचिवालय में अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त डा. आभीर ने बताया कि अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों में अनियमितता, गलत, अनैतिक या आपराधिक गतिविधियों इत्यादि को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर, आरटीआइ एक्टिविस्ट या शिकायतकर्ता तथा सूचना मांगने या किसी प्रकार के अधिक गंभीर मामले में गवाह को कोई धमकी या खतरा होता है तो वह इस दिशा में गठित जिला स्तरीय कमेटी को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से शिकायत दे सकता है। उपायुक्त ने इस नीति को प्रभावी एवं कारगर ढंग से लागू करने की दिशा में संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कमेटी द्वारा इस मामले में मिली शिकायत की जांच की जाएगी जो कि संबंधित जिला निरीक्षक, आपराधिक जांच विभाग तथा अन्य अधिकारियों द्वारा संपन्न की जाएगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने बताया कि जिला में नई नीति को लेकर स्पेशल सेल गठित है और जांच अधिकारियों (आईओ) को नीति में दिए गए निर्देशों की पालना करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है। अभी तक इस अधिनियम के तहत एक व्यक्ति द्वारा सुरक्षा की मांग की गई थी जिसे पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवा दी गई है। एसपी ने कहा कि अधिनियम के तहत सूचना मांगने या किसी प्रकार के अधिक गंभीर मामले में गवाह को किसी अप्रिय घटना घटने की संभावना, कोई धमकी या खतरा होता है तो वे जिला स्तर पर गठित कमेटी व स्पेशल सेल में को भी शिकायत कर सकता है। बैठक में डीएसपी धर्मबीर पूनिया, डीआईओ सिकंदर व अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।


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