Move to Jagran APP

संयुक्त किसान मोर्चा व जनसंगठन मंच 20 को डीसी कार्यालय पर करेगा धरना-प्रदर्शन

संपत्ति नुकसान वसूली कानून रद करने किसान आंदोलन में बनाए सभी मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा व जनसंगठन मंच द्वारा 20 अप्रैल को फतेहाबाद में उपायुक्त कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Apr 2021 07:22 AM (IST)Updated: Sat, 17 Apr 2021 07:22 AM (IST)
संयुक्त किसान मोर्चा व जनसंगठन मंच 20 को डीसी कार्यालय पर करेगा धरना-प्रदर्शन
संयुक्त किसान मोर्चा व जनसंगठन मंच 20 को डीसी कार्यालय पर करेगा धरना-प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

loksabha election banner

संपत्ति नुकसान वसूली कानून रद करने, किसान आंदोलन में बनाए सभी मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा व जनसंगठन मंच द्वारा 20 अप्रैल को फतेहाबाद में उपायुक्त कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

कामरेड जगतार सिंह ने बताया कि कृषि क्षेत्र को कारपोरेट के हवाले करने के उद्देश्य से केंद्र की भाजपा सरकार ने जो तीन कृषि कानून बनाए हैं उनके खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 5 महीने होने वाले हैं। 22 जनवरी के बाद सरकार ने किसान प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं कर रही। आंदोलन को कमजोर करने के लिए हरियाणा सरकार व भाजपा जात-पात की फूट पैदा करना, जनता को हिसा के लिए उकसाना और थोक में झूठे मुकदमे बनाकर पुलिस का डर पैदा करने के निरंकुश रास्ते पर चल रही है। गत 18 मार्च को हरियाणा विधानसभा में बहुमत के बल पर एक नया संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 बनाया गया जिसके अनुसार आंदोलन में होने वाली किसी भी तरह की संपत्ति की क्षति की वसूली आंदोलनकारियों से करने का प्रावधान कर दिया गया है। अंग्रेजों के राज में भी ऐसे कानून बनते थे। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाए जा चुके हैं। अब हरियाणा सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है। इसका सभी संगठन विरोध कर रहे है।

इसी कड़ी में 20 अप्रैल को फतेहाबाद में उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने किसानों, मजदूरों, व्यापारियों व आम लोगों से जनता की आवाज को दबाने वाले इस जनविरोधी कानून का विरोध करने व फतेहाबाद में उपायुक्त कार्यालय पर किए जाने वाले प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.