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झूठी शिकायत करने वालों पर करें कार्रवाई : डा. आभीर

विभिन्न मामलों में अनियमितता, गलत, अनैतिक या आपराधिक गतिविधिय

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Sep 2018 10:43 PM (IST)Updated: Fri, 07 Sep 2018 10:43 PM (IST)
झूठी शिकायत करने वालों पर करें कार्रवाई : डा. आभीर
झूठी शिकायत करने वालों पर करें कार्रवाई : डा. आभीर

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

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विभिन्न मामलों में अनियमितता, गलत, अनैतिक या आपराधिक गतिविधियों इत्यादि को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर, आरटीआइ एक्टिविस्ट या शिकायतकर्ता तथा गम्भीर मामलों के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी हरियाणा सरकार की नई नीति की समीक्षा को लेकर उपायुक्त डा. जेके आभीर जिला सचिवालय में अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण, जिला न्यायवादी उषा बिश्रोई, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) सिकंदर व अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। उपायुक्त डॉ आभीर ने बताया कि यदि अधिनियम के तहत सूचना मांगने या किसी प्रकार के अधिक गंभीर मामले में गवाह को कोई धमकी या खतरा होता है तो वह इस दिशा में गठित जिला स्तरीय कमेटी को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से शिकायत दे सकता है। उपायुक्त ने इस नीति को प्रभावी एवं कारगर ढंग से लागू करने की दिशा में संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कमेटी द्वारा इस मामले में मिली शिकायत की जांच की जाएगी जो कि संबंधित जिला निरीक्षक, आपराधिक जांच विभाग तथा अन्य अधिकारियों द्वारा संपन्न की जाएगी। डॉ आभीर ने यह भी निर्देश दिए कि झूठी शिकायत करने वालों व नई नीति का नाजायज फायदा उठाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने बताया कि जिला में नई नीति को लेकर स्पेशल सेल गठित कर दिया गया है और जांच अधिकारियों (आईओ) को नीति में दिए गए निर्देशों की पालना करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है। एसपी ने कहा कि अधिनियम के तहत सूचना मांगने या किसी प्रकार के अधिक गंभीर मामले में गवाह को किसी अप्रिय घटना घटने की संभावना, कोई धमकी या खतरा होता है तो वे जिला स्तर पर गठित कमेटी को भी शिकायत कर सकता है। इसके अलावा गठित स्पेशल सेल में भी शिकायत दे सकता है।


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