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राजनीतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें

संवाद सूत्र टोहाना उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खड़गटा ने राजनीतिक दलों से

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Apr 2019 11:40 PM (IST)Updated: Wed, 10 Apr 2019 11:40 PM (IST)
राजनीतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें
राजनीतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें

संवाद सूत्र, टोहाना :

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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खड़गटा ने राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति, धर्म और भाषा, समुदाय में तनाव पैदा करने जैसा कोई कार्य नही करेंगे। भाषण और प्रचार में घृणा की भावना उत्पन्न करने पर दल और उम्मीदवार के खिलाफ आचार संहिता की उल्लघंना की कार्रवाई की जाएगी। वे बुधवार को टोहाना में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उपायुक्त ने कहा कि राजनीतिक दल और नेता किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की आलोचना भी न करें। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग वर्जित है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार ईमानदारी के साथ चुनाव लड़े। मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, धमकाना तथा मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर मत की याचना करना भी प्रतिबंधित है। उपायुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों को होर्डिग्स, फलैक्स और बैनर लगाने के लिए स्थान निर्धारित करके दिए गए है, इन चिन्हि्त स्थानों के अलावा किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री चस्पा ना करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाएं। बिना परमिशन के लाउड स्पीकर पर प्रचार नही किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज छात्रों के परीक्षा के मद्देनजर राजनीतिक दल लाउड स्पीकर का कम से कम इस्तेमाल करें।


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