शहर में बिना अनुमति के लोग बना रहे भवन, अब होंगे सील, 10 को नोटिस जारी
नगरपरिषद की हद में पिछले कई दिनों से अवैध निर्माण हो रहे हैं। पिछले साल नप ने 60 लोगों को नोटिस भी दिए थे लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब न देने पर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में 70 फीसद लोगों ने फीस भी भर दी है। लेकिन अब फिर से शहर में अवैध निर्माण होना शुरू हो गया है। शहर में निर्माण कार्य से पूर्व नप से अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग बिना अनुमति के ही भवन का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जल्द ही ऐसे लोगों के भवन सील होने वाले है। नप अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
नगरपरिषद की हद में पिछले कई दिनों से अवैध निर्माण हो रहे हैं। पिछले साल नप ने 60 लोगों को नोटिस भी दिए थे लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब न देने पर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में 70 फीसद लोगों ने फीस भी भर दी है। लेकिन अब फिर से शहर में अवैध निर्माण होना शुरू हो गया है। शहर में निर्माण कार्य से पूर्व नप से अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग बिना अनुमति के ही भवन का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जल्द ही ऐसे लोगों के भवन सील होने वाले है। नप अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
नगरपरिषद के अधिकारियों ने पिछले दिनों पूरे शहर में सर्वे करवाया गया। सर्वे में सामने आया कि शहर में करीब 10 ऐसे भवनों का निर्माण हो रहा है जो बिना अनुमति के ही बन रहे थे। ऐसे में सभी भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है।
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50 फीसद बिना नक्शा पास हो रहा भवनों का निर्माण :
पिछले साल नगर परिषद की तरफ से रिहायशी और व्यावसायिक भवन के नक्शा को लेकर सर्वे करवाया गया था। सर्वे के दौरान सामने आया कि 50 फीसद भवनों का निर्माण नगर परिषद से बिना नक्शा पास किए ही किया गया है। इसमें 20 फीसद ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से लोन लेने के लिए ही नगर परिषद से नक्शा पास करवाया है।
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नप 120 रुपये प्रति गज के हिसाब से लेगा चार्ज शुल्क
पिछले साल ही नगरपरिषद ने चार्ज शुल्क रिवाइज किया था। पहले यह शुल्क 80 रुपये प्रति गज था। लेकिन अब यह चार्ज 120 रुपये प्रति गज कर दिया है। अब शहर में जो भी होटल व अस्पताल के अलावा भवन का निर्माण हो रहा है उनसे फाइल पास करवाने के लिए 120 रुपये प्रति गज के हिसाब से चार्ज शुल्क लिया जा रहा है। नप को जो यह चार्ज शुल्क मिलता है उससे शहर का विकास कार्य भी करवाया जा रहा है।
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नक्शा पास करवाने के लिए ये कराना होगा
-फार्म ए विद एप्लीकेशन।
-नेशनल बिल्डिग आर्गेनाइजेशन फार्म-राइट टू सर्विस एक्ट फार्म
-मलकियत सबूत रजिस्ट्री/फर्द- हलफिया बयान तसदीकशुदा/स्वयं घोषणा।
- प्रॉपर्टी संबंधी किसी किस्म के झगड़े बारे हलफिया बयान।
-क्या प्लॉट किसी स्कीम, विकास स्कीम या किसी और स्कीम का हिस्सा है, अगर हां तो क्या प्लाट शेप और साइज स्कीम अनुसार है।
- अगर नक्शा गैर रिहायशी है तो क्या प्लाट की कैटेगरी तब्दीली की प्रवानगी हुई है, अगर हां तो दस्तावेज साथ लगाएं।
-अगर बेसमेंट की तजवीज है तो उस संबंधी एडमिनटी बॉन्ड (फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पास से तसदीकशुदा)
- अगर प्लाट अवैध कालोनी में पड़ता हैं तो उस संबंधी रेगुलाइजेशन सर्टिफिकेट।
-अगर नक्शा 200 वर्ग गज से ज्यादा प्लाट रकबे का है तो रेनवॉटर हार्वेस्टिग सिस्टम किया जाए।
- फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (रिहायशी के अलावा बाकी बिल्डिग के लिए)।
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शहर में 10 जगहों पर अवैध निर्माण मिला है। जिला नगर आयुक्त के आदेश के अनुसार उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। आने वाले समय में अगर ये नोटिस का सही जवाब नहीं देते है तो ऐसे भवनों को सील किया जाएगा। शहरवासियों से अपील है कि जल्द से जल्द अपने भवन का नक्शा पास करवाए।
अमित कौशिक, कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद फतेहाबाद।