चेक बाउंस मामले में एक साल की कैद
रतिया रतिया की अदालत ने चैक बाउंस मामले में सुनवाई करते हुए गांव रत्ताखेड़ा क
संवाद सूत्र, रतिया : रतिया की अदालत ने चैक बाउंस मामले में सुनवाई करते हुए गांव रत्ताखेड़ा के महावीर सिंह को जहां याचिकाकर्ता के करीब 35 लाख 35 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में एक साल की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि शहर की मंडी के मेसर्ज बृज लाल कीर्ति कुमार के मालिक कीर्ति कुमार ने वर्ष 2018 में रतिया की अदालत में प्रमुख अधिवक्ता सतपाल सेठी के माध्यम से याचिका दायर की थी। इस याचिका में गांव रत्ताखेड़ा के महावीर पर आरोप लगाया था कि उसके पैसे की अदायगी के लिए उक्त महावीर द्वारा दिया गया चैक जब उसने बैंक में भुगतान के लिए लगाया तो वह बाउंस हो गया था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया था कि उपरोक्त महावीर ने 14 जून 2018 को करीब 35 लाख 35 हजार 502 रुपये का चैक यूको बैंक रतिया का दिया गया था, जिसके पश्चात बैंक में लगाने पर बैंक ने बाउंस कर दिया था। न्यायाधीश ने उपरोक्त याचिका को सही मानते हुए गांव रत्ताखेड़ा के महावीर को सजा सुनाई है। इसके अलावा रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए है।