Move to Jagran APP

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण बारे अधिकारी व कर्मचारी श्रमिकों को करेंगे जागरूक

श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि श्रम विभाग द्वारा शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए पंजीकरण करवाए जाने के लिए अधिक से अधिक श्रमिकों को जागरूक करें ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।

By JagranEdited By: Published: Mon, 06 Dec 2021 05:40 PM (IST)Updated: Mon, 06 Dec 2021 05:40 PM (IST)
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण बारे अधिकारी व कर्मचारी श्रमिकों को करेंगे जागरूक
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण बारे अधिकारी व कर्मचारी श्रमिकों को करेंगे जागरूक

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद: श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि श्रम विभाग द्वारा शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए पंजीकरण करवाए जाने के लिए अधिक से अधिक श्रमिकों को जागरूक करें ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले श्रमिकों का ई-श्रम कार्ड बनाया जाएगा जोकि पूरे भारत में स्वीकार्य होगा। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को पीएमएसबीवाई के तहत दुर्घटना बीमा योजना कवरेज, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण भी ई-श्रम के द्वारा किया जाएगा। आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केंद्र व राज्य सरकारों से मदद प्राप्त करने में सहायता मिलेगी तथा दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर दो लाख रुपये, आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी।

loksabha election banner

ये कर सकते है आवेदन

ई-श्रम पोर्टल पर निर्माण श्रमिक, खेतीहर मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर, बढ़ई, प्रवासी मजदूर, मनरेगा वर्कर, ऑटो चालक, आशा वर्कर/आंगनवाड़ी वर्कर, घरेलू कामगार, दूध बेचने वाले, बिजली मिस्त्री, रेहड़ी/पटरी वाले, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, कारीगर, बुनकर, पलम्बर व अन्य संगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीकरण करवाया जाना है। इसके लिए श्रम विभाग के अधिकारी श्रमिकों के बीच में जाएं तथा इनके संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। 16 से 59 साल तक कोई भी व्यक्ति करवा सकता है पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए कामगार की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। श्रमिक ईपीएफओ और ईएसआइसी/ एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए। कामगार आयकरदाता नहीं होना चाहिए। पोर्टल पर पंजीकरण करना बहुत सरल है। इसके लिए कामगार स्वयं ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं तथा श्रमिक अपने नजदीकी कामन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र में जाकर मुफ्त में पंजीकरण करवा सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के समय श्रमिक को अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक तथा मोबाइल नंबर जो आधार के साथ जुड़ा हो रखना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए नेशनल हेल्पडेस्क नम्बर 14434 या जिले के उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त से संपर्क करें। अधिकारियों को भी आदेश दिए है कि अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण करवाए।

प्रदीप कुमार, उपायुक्त फतेहाबाद।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.