मिठाई पर एक्सपायरी डेट का टैग नहीं तो होगा दो लाख रुपये जुर्माना : पूनिया
संवाद सूत्र भट्टूकलां अग्रवाल धर्मशाला में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. सुरेंद्र पूनिया ने हलवा
संवाद सूत्र, भट्टूकलां : अग्रवाल धर्मशाला में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. सुरेंद्र पूनिया ने हलवाई एसोसिएशन की एक बैठक ली। इस मीटिग में उन्होंने हलवाइयों को लैपटॉप के माध्यम से मिठाइयों पर टैग लगाने बारे विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में कोरोना की वजह से 3 नियम लागू होने थे, जोकि 1 जून की बजाए अब 1 अक्टूबर से लागू किए गए हैं। जिसमें खाद्य पदार्थो की दुकानों वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है और मिठाई पर एक्सपायरी डेट लिखना भी जरूरी है। पूरी साफ-सफाई रखना भी अति जरूरी है, अगर कोई भी हलवाई इसकी उल्लंघना करता हुआ मिलता है तो उस पर नियम अनुसार 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर कोई मिठाई मिलावटी पाई जाती है, तो उसे जेल भी हो सकती है। यह नियम 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो गया है।
उन्होंने कहा कि त्योहारों के सीजन के चलते हलवाइयों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं मिठाई के प्रत्येक ट्रे पर मिठाई की एक्सपायरी डेट जरूर लिखी होनी चाहिए। वहीं मिठाइयों को शीशे या किसी हल्के साफ कपड़े से ढककर भी रखना चाहिए ताकि मिठाई को धूल मिट्टी से बचाया जा सके। बैठक में भट्टूकलां के करीब डेढ़ दर्जन से भी अधिक हलवाइयों ने भाग लिया।