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ँकुकर्म के दोषी को एससी-एसटी एक्ट में उम्रकैद, पोक्सो के तहत भी 20 साल की सजा

जागरण संवाददाता फतेहाबाद छठी कक्षा के 12 वर्षीय अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कुकम

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Aug 2022 11:41 PM (IST)Updated: Wed, 10 Aug 2022 11:41 PM (IST)
ँकुकर्म के दोषी को एससी-एसटी एक्ट में उम्रकैद, पोक्सो के तहत भी 20 साल की सजा

जागरण संवाददाता फतेहाबाद : छठी कक्षा के 12 वर्षीय अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कुकर्म करने के दोषी झंडूराम को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने एससी-एसटी एक्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई हैं वहीं पाच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत भी दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद व पांच हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को आइपीसी की धारा 363 के तहत दोषी को 3 साल की कैद व दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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मिली जानकारी के अनुसार भूना एरिया के एक गांव निवासी अधेड़ व्यक्ति झंडूराम के खिलाफ भूना पुलिस ने पीड़ित छात्र के मामा की शिकायत पर 3 सितम्बर 2019 को आईपीसी की धारा 363 पोक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसका भांजा पिछले दो साल से उसके पास रह रहा है और छठी कक्षा में पढ़ता है। वह 3 सितम्बर 2019 सांय को बच्चों के साथ गली में खेल रहा था तो पड़ोसी झंडूराम उसको बहला-फुसला कर अपने घर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। जिसे उसने मौके पर देख लिया तो झंडूराम उसके भंाजे को अपने मकान के कमरे में छोड़कर वह अपने मकान में भाग गया। जब उसने अपने परिवार वालों के साथ झंडूराम के बारे में पूछताछ की तो वह मकान में नही मिला। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया था । बीते दिन ही इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी झंडूराम को दोषी करार दिया था।


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