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कांस्टेबल परीक्षा को नकल रहित करवाने के दिए निर्देश

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा 23 दिसंबर को पुि

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Dec 2018 10:33 PM (IST)Updated: Tue, 11 Dec 2018 10:33 PM (IST)
कांस्टेबल परीक्षा को नकल रहित करवाने के दिए निर्देश
कांस्टेबल परीक्षा को नकल रहित करवाने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

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हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा 23 दिसंबर को पुलिस भर्ती के लिए कांस्टेबल के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्टों में

आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षाओं को पारदर्शिता व नकल रहित सम्पन्न करवाने के लिए लघु सचिवालय स्थित बैठक कक्ष में उपायुक्त डा. जेके आभीर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण, सीटीएम राहुल मित्तल, डीईओ दयानंद सिहाग, डीएसपी धर्मबीर पूनिया, डीआईओ सिकंदर सहित जिला में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के संचालक व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

उपायुक्त ने कहा कि पुलिस भर्ती की परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करें और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएं। इसके अलावा आयोजित परीक्षाओं को नकल रहित संपन्न करवाने के लिए डयूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारी अपनी डयूटी का निर्वहन ईमानदारी से करें। उन्होंने निर्देश दिए कि वे कांस्टेबल परीक्षा को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाए। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही बरतने वाले अधिकारियों व व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएं। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों में डयूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारियों के मोबाइल पर भी पाबंदी रहेगी। सुरक्षा की ²ष्टि से प्रत्येक केंद्र पर भारी पुलिस बल तैनात किया जाए। 23 दिसंबर को पुलिस भर्ती के लिए दस हजार के लगभग उम्मीदवार परीक्षा देंगे, जिसके लिए 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए। यह परीक्षा सुबह व शाम की शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। सुबह की परीक्षा सुबह साढ़े 10 बजे 12 बजे तक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। शाम की परीक्षा सायं 3 बजे से साढ़े 4 बजे तक जिला में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी परीक्षा केंद्रों के पास पर्याप्त मात्रा में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। नियमों व कानूनों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


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