उच्च न्यायालय के आदेशों भारी पुलिस सुरक्षा के बीच वक्फ बोर्ड की जमीन की करवाई निशानदेही
संवाद सूत्र भूना गांव बुवान में बुवान-कोठी रोड पर जिला प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान के साथ लगती स
संवाद सूत्र, भूना : गांव बुवान में बुवान-कोठी रोड पर जिला प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान के साथ लगती साढ़े 6 एकड़ जमीन की पैमाइश एवं निशानदेही करवाई गई। प्रशासन ने रविवार को उक्त कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पर की। इस संदर्भ में वक्फ बोर्ड टोहाना ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसमें कोर्ट ने आदेश के बाद रविवार को करीब 7 घंटे तक चली निशानदेही की कार्रवाई शांतिपूर्वक ढंग से चली। हालांकि उक्त कार्रवाई के दौरान जमीन पर रह रहे कुछ लोगों में मायूसी जरूर छाई हुई थी, जबकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसमें दर्जनों महिला पुलिस कर्मी भी शामिल थी।
गांव बुवान में रविवार सुबह डयूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार भट्टू एनके डूडी, कानूनगो पृथ्वी सिंह, कार्यवाहक एसएचओ इंस्पेक्टर रमेश कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जबकि सुरक्षा के दृष्टिगत भूना, रतिया, जाखल, फतेहाबाद व टोहाना थाने से भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया, जिसमें महिला पुलिस कर्मी भी शामिल थी। सुबह 10 बजे के करीब बुवान कोठी रोड पर संबधित जमीन की पैमाइश शुरू करवा दी गई।
बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की बुवान कोठी रोड पर कुल 56 कनाल 6 मरले जमीन है, जिसमें रकबा नंबर-149 पर 51 कनाल 18 मरले, जबकि रकबा नंबर-150 पर 4 कनाल 8 मरले जमीन शामिल है। वर्ष 2014 में भी उक्त जमीन की पैमाइश के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा प्रयास किया गया था, कितु तत्कालीन समय में उक्त कार्य अधर में लटक गया था। बोर्ड को आशंका है कि उक्त जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिससे कि जमीन का दायरा घटता जा रहा है। जिसके चलते बोर्ड ने हाई कोर्ट में जमीन की पैमाइश के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने जिला उपायुक्त फतेहाबाद को संबंधित जमीन की पैमाइश के निर्देश दिए थे। जिसके चलते रविवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट एनके डूडी के नेतृत्व में पहुंचे प्रशासनिक अमले में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच जमीन की पैमाइश की। बता दे कि वक्फ बोर्ड ने जिस जमीन की पैमाइश के लिए याचिका दायर की थी, उसी जमीन के इर्द-गिर्द रिहायशी मकान बने हुए हैं। करीब 40-50 परिवार उक्त जगह पर रह रहे हैं। जिन्हें भय है कि उसके रिहायशी मकान संबंधित भूमि के दायरे में न आएं। फिर भी पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक ढंग से चली।
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कोर्ट के आदेशों पर की गई है पैमाइश : कानूनगो :
पृथ्वी सिंह कानूनगो का कहना है कि माननीय हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड की जमीन की पैमाइश करवाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद संबंधित जमीन की पैमाइश शांतिपूर्वक ढंग से की गई है। ग्रामीणों ने पूरा सहयोग किया है।