10 से 17 मई तक महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा को लेकर जारी किए निर्देश, नियम नहीं माने तो होगी कार्रवाई
कोरोना वायरस की रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में 10 से 17 मई तक महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने 10 मई से 17 मई की सुबह 5 बजे तक जिला फतेहाबाद में महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
कोरोना वायरस की रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में 10 से 17 मई तक महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने 10 मई से 17 मई की सुबह 5 बजे तक जिला फतेहाबाद में महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण को कम करने को लेकर 9 मई को जारी आदेशों में कहा गया है कि विवाह समारोह व अंतिम-संस्कार में 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट या घर में विवाह के कार्यक्रम होंगे, जिसमें भी 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। बारात निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिलाधीश ने कहा कि महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला में सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उपरोक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।
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पहले के ही आदेश रहेंगे लागू
उपायुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि इसके अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बचाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देश आगामी 17 मई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। जिला में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे, इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी। इसके अलावा किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगो को भी एडमिट कार्ड, पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। जिला के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिग व अंलोडिग के स्थानों की वैरीफिकेशन के बाद जारी होंगे।
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ये रहेंगे बंद
जिले के सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिग संस्थान आदि बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल मॉल्स, शॉपिग काम्पलेक्स, जिम, खेल परिसर, स्वीमिग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार एंड ऑडिटोरियम, एसैंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे। जिलाधीश ने बताया कि रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलिवरी के लिए खुले रहेंगे। सड़क के किनारे ढ़ाबे और खाना खाने के स्टॉल व फल के स्टॉलों को केवल पार्सल के रूप में सामान देने की अनुमति होगी। कोई भी व्यक्ति स्टॉल पर खड़ा नहीं होगा और न ही वहां पर भोजन या फल ग्रहण करेगा। कंटेनमेंट जोनस में केवल आवश्यक भोजन, दूध व राशन की अन्य वस्तुओं की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।