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पाबंदी के बावजूद रात भर बजता है डीजे, कोई कार्रवाई नहीं होती

संवाद सूत्र कुलां एक तरफ बच्चों की परीक्षा नजदीक आ रही हैं और दूसरी तरफ शादियों क

By JagranEdited By: Published: Sun, 02 Feb 2020 12:23 AM (IST)Updated: Sun, 02 Feb 2020 06:16 AM (IST)
पाबंदी के बावजूद रात भर बजता है डीजे, कोई कार्रवाई नहीं होती
पाबंदी के बावजूद रात भर बजता है डीजे, कोई कार्रवाई नहीं होती

संवाद सूत्र, कुलां: एक तरफ बच्चों की परीक्षा नजदीक आ रही हैं और दूसरी तरफ शादियों का भी सीजन है। शादियों का सीजन बच्चों की पढ़ाई पर भारी पड़ रहा है। साथ ही उन बुजुर्गो व बीमारों के लिए मुसीबत भी, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर व अनिद्रा जैसी दिक्कत है। घरों में रात भर डीजे बजता है। मैरिज पैलेसों, रिजॉर्ट के साथ-साथ घरों में विवाह समारोह के चलते देर रात तक ऊंची आवाज में डीजे बजता है। डीजे साउंड करीब 500 मीटर तक गूंजता है। इस ध्वनि प्रदूषण ने लोगों की नींद खराब कर रखी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रात्रि 10 बजे के बाद ऊंची आवाज में म्यूजिक व लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद पुलिस महकमे के आलाधिकारी इस पर कार्रवाई करने से हिचकिचा रहे हैं। क्षेत्र में शुक्रवार रात को कई जगहों पर शादियां दी। रात्रि 11 बजे बाद भी पार्टियों में ऊंची आवाज में डीजे पर लोग झूमते नजर आए। क्षेत्र में कई मैरिज पैलेस हैं, जिनके प्रांगण में विवाह आदि समारोह में देर रात तक पार्टियों का आयोजन किया जाता है। देर रात्रि तक इन पार्टियों में डीजे साउंड के कारण आसपास लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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इसलिए नहीं होती कार्रवाई

मैरिज पैलेस में तेज ध्वनि से म्यूजिक बजाया जाता है। ये मैरिज पैलेस रसूखदार लोगों के हैं। कई बार कार्यक्रम किसी रसूखदार का होता है। नतीजन, इससे सभी नियम व कानून कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों की शिकायत के बाद भी इन पर कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। ऐसे में ध्वनिप्रदूषण की वजह लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

------------- नियमानुसार रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। सभी मैरिज पैलेस संचालकों को भी इसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। इसके बाद भी यदि डीजे बजाया जाता है, तो गलत है। यदि किसी जगह रात 10 बजे के बाद डीजे चलाया पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

-उमेद सिंह, डीएसपी, टोहाना।

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