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कोरोना संकट में शहरवासियों को बड़ी राहत, 10 से 25 फीसद तक मिलेगी हाउस टैक्स में छूट

जागरण संवाददाता फतेहाबाद प्रदेश सरकार ने शहरवासियों को कोरोना संकट में बड़ी र

By JagranEdited By: Published: Sun, 24 May 2020 08:51 AM (IST)Updated: Sun, 24 May 2020 08:51 AM (IST)
कोरोना संकट में शहरवासियों को बड़ी राहत, 10 से 25 फीसद तक मिलेगी हाउस टैक्स में छूट
कोरोना संकट में शहरवासियों को बड़ी राहत, 10 से 25 फीसद तक मिलेगी हाउस टैक्स में छूट

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :

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प्रदेश सरकार ने शहरवासियों को कोरोना संकट में बड़ी राहत दी है। शहरवासियों को अब हाउस टैक्स भरने के लिए 10 से 25 फीसद तक की छूट मिलेगी। वहीं स्कूल, कालेज व अस्पताल संचालकों को हाउस टैक्स के लिए 100 फीसद तक की छूट मिली है। यह छूट कितने दिनों के लिए है इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जुलाई महीने तक की छूट का जिक्र किया है। आने वाले समय में इन संस्थानों को टैक्स भरना पड़ सकता है।

शहरी स्थानीय विभाग हरियाणा ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि हाउस टैक्स में अब शहरवासियों को भारी छूट मिलेगी। प्रॉपर्टी टैक्स में 10 फीसद से लेकर 25 फीसद की छूट देने का फैसला लिया लिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है कि कोरोना संकट में कुछ राहत मिल सके।

वहीं, लाल डोर के अंदर आने वाली प्रॉपर्टियों का टैक्स आधा किया गया है। इस प्रॉपर्टी पर लगाए गए ब्याज भी माफ कर दिया गया है। स्थानीय निकाय विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वाले लोगों को 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यदि लोग तय समय से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे और पेमेंट डिजिटल तरीके से करेंगे तो उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसके साथ ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों को जिन्होंने पिछले तीन सालों में समय पर अपना टैक्स भरा है विभाग उन्हें 10 प्रतिशत नियमित छूट के साथ-साथ 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इस तरह इन लोगों को 20 फीसद तक छूट मिलेगी।

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इनका माफ किया हाउस टैक्स

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने चेरिटेबल, स्कूल, कालेज अस्प्ताल और डिस्पेंसरी को प्रॉपर्टी टैक्स में 100 फीसद की छूट दी है। लेकिन यदि इनका कर्मिशियल के लिए प्रयोग होने पर यह छूट नहीं मिलेगी। ऐसे प्रॉपर्टी मालिक जिन्होंने 2010-11 से लेकर 2016-17 तक का प्रॉपर्टी टैक्स एक साथ अदा करते है तो उन्हें 25 फीसद की छूट मिलेगी। वहीं ऑनलाइन पैमेंट करने वालों को 5 फीसद अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि लोग कार्यालय में ना आए जिससे कोरोना संक्रमण से लोग बच सके।

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शहरवासियों की तरफ बकाया पड़ा है 5 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स

नगरपरिषद का शहरवासियों की तरफ 5 करोड़ रुपये से अधिक का हाउस टैक्स बकाया पड़ा है। यह टैक्स कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से सभी सरकारी कार्यालय खोलने के आदेश दिए थे। लेकिन नप में कार्यालय के दरवाजे तो खोल लिए लेकिन जो आमदनी आनी चाहिए थी उस पर मंथन तक नहीं किया। यही कारण रहा है कि पिछले तीन महीने से हाउस टैक्स का एक रुपये भी जमा नहीं हुआ है। अब छूट मिलने के बाद लोग टैक्स भरेंगे जिससे नप के कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा।

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आंकड़ों पर नजर

शहर में यूनिट : 26 हजार

आवास : 16 हजार

प्लॉट : 5 हजार

अन्य : 4 हजार

ये भी है : दुकानें, कमर्शियल जगह व सरकारी आवास।

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नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सभी लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। हर किसी को घर बैठे ही अपनी पैमेंट ऑनलाइन करनी चाहिए जिससे लोग भी सुरक्षित रहेंगे और अधिकारी व कर्मचारी भी कोरोना से बच सकेंगे।

जितेंद्र कुमार,

ईओ, नगरपरिषद, फतेहाबा


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