भवन निर्माण कार्य से पहले आर्किटेक्ट के माध्यम से लेनी होगी ऑनलाइन अनुमति
जागरण संवाददाता फतेहाबाद किसी भी रिहायशी तथा व्यावसायिक निर्माण से पहले नियमानुसार शह
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
किसी भी रिहायशी तथा व्यावसायिक निर्माण से पहले नियमानुसार शहरी स्थानीय निकाय से अनुमति लेना अनिवार्य है, इस प्रकार की अनुमति आर्किटेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन ली जा सकती है। बिना अनुमति के निर्माण को अवैध समझा जाएगा और संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की बैठक लेकर दिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि रिहायशी क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई व्यावसायिक गतिविधि नही की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि चला रहा है तो उसे नियमानुसार अनुमति लेनी होगी। इस अवसर पर उपायुक्त ने साफ-सफाई से जुड़े अधिकारी, कर्मचारियों की भी विस्तारपूर्वक जानकारी ली और उनकी जरूरतों व मांगों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि नगर परिषद व नगर पालिकाओं को अपने खर्च के हिसाब से अपने आय के स्त्रोत भी दुरुस्त करने होंगे।
उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे प्रॉपर्टी टैक्स सहित अन्य प्रकार की फीस इत्यादि का लेखा जोखा रखे और लंबित टैक्स की रिकवरी के कार्य में तेजी लाएं। यदि किसी सरकारी विभाग पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल बकाया है तो उसे अविलंब भरवाया जाए। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को भी निर्देश दिए है कि वे अपने बकाया का भुगतान करें। इसी प्रकार से निजी वाणिज्यिक संस्थानों, हॉल, थियेटर व अन्य संस्थानों से भी बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी करें। उपायुक्त ने शहर की साफ-सफाई व्यवस्था तथा ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर प्रभावी योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि वे फतेहाबाद को पूर्णत: साफ-सुथरा देखना चाहते है। कहीं पर भी गंदगी के ढेर नहीं दिखने चाहिए।