आखिर जागे नगर परिषद के अधिकारी, बिना एनओसी चल रही 21 से अधिक कमर्शियल को नोटिस जारी
जागरण संवाददाता फतेहाबाद नगरपरिषद के अधिकारी ने आखिरकार शहर में बिना मंजूरी के
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : नगरपरिषद के अधिकारी ने आखिरकार शहर में बिना मंजूरी के चल रही 21 से अधिक बिल्डिग मालिकों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि ये बिल्डिग संचालक ने फायर बिग्रेड से एनओसी नहीं ली। नगर परिषद के अधिकारियों ने भेजे गए नोटिस में सभी को निर्देश दिया है कि फायर बिग्रेड से ली गई एनओसी को सात दिनों के अंदर नगर परिषद में जमा करवाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दअरलस, लंबे समय से शहर में बिना मंजूरी लिए भवन बन रहे थे। भवन मालिक उनको आगे किराए पर दे रहे थे। दो महा पूर्व चंडीगढ़ में एक हादसे के बाद फतेहाबाद के अधिकारियों ने सबक लेते हुए नोटिस जारी किया है। नगर परिषद के नोटिस जारी करने से लंबे समय से बिना मंजूरी लिए व्यवसायी कार्य में लगे लोग परेशान है। हालांकि अधिकांश बिल्डिग बड़े राजनेताओं की है। ऐसे में अधिकारियों ने फिलहाल नोटिस जारी कर अपनी खानापूर्ति की है। इनके खिलाफ कार्रवाई होना मुश्किल लग रहा है।
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इनको जारी किया नोटिस :
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी जितेन्द्र कुलड़िया ने अनरेगुलेटिड डेवेल्पमेंट एक्ट 1963 व पंजाब शैडयूल रोड एंड कंट्रोल्ड एरिया एक्ट के तहत नोटिस जार किया है। जिसमें शहर के 21 बड़े भवन मालिकों को नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि तय गाइडलाइन के मुताबिक नहीं बने हैं और न ही नियमों के तहत कंपीलिशन सर्टिफिकेट लिए गए हैं। फायर के नियमों की भी उल्लंघना की गई है। नगर परिषद ने सागर पैलेस, डयूक रेस्टोरेंट, सेतिया पैलेस, वर्धमान होटल, लजीज रेस्टोरेंट, दीप होटल, रॉयल होटल, रॉयल पैलेस, मिड टाउन, आशीर्वाद पैलेस, विपसन होटल व श्रीराम पीजी, बतरा कॉलोनी में चल रहे दो पीजी सहित कुल 21 संस्थानों को नोटिस दिए हैं।
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सात दिन जमा करवाने हैं दस्तावेज :
नोटिस में कहा गया है कि उपरोक्त सभी होटल व पैलेस एक सप्ताह में पास हुआ नक्शा, कंपीलीशन सर्टिफिकेट, फायर ब्रिगेड से ली गई एनओसी को नगर परिषद में जमा करवाएं। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि एक सप्ताह में नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और मांगे गए डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते तो उपरोक्त होटल, मैरिज पैलेस या पीजी सील कर दिए जाएंगे।
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वर्जन्:::::::::::
मैंने हमारे ईओ के दिशानिर्देशानुसार शहर के 21 बिल्डिगों को नोटिस जारी किया है। सभी बिल्डिग संचालक बिना मंजूरी के कमर्शियल कार्य में प्रयोग कर रहे थे। यह नोटिस चंडीगढ़ में हुई घटना के बाद लिया गया है। यदि कोई मांगे गए दस्तावेज नहीं दिखाएगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके प्रतिष्ठान सील कर दिया जाए।
- विकास बजाज, बिल्डिग इंस्पेक्टर।